Edited By Supreet Kaur,Updated: 26 Jul, 2018 11:03 AM
यूके हाईकोर्ट ने भगोड़े कारोबारी विजय माल्या को बड़ा झटका देते हुए उसकी संपत्ति को जब्त करने का रास्ता साफ कर दिया है और माल्या की अपील खारिज कर दी है। हाई कोर्ट ने करीब 1.145 अरब पौंड की राशि वसूलने के संबंध में 13 भारतीय बैंकों के पक्ष में फैसला...
बिजनेस डेस्कः यूके हाईकोर्ट ने भगोड़े कारोबारी विजय माल्या को बड़ा झटका देते हुए उसकी संपत्ति को जब्त करने का रास्ता साफ कर दिया है और माल्या की अपील खारिज कर दी है। हाई कोर्ट ने करीब 1.145 अरब पौंड की राशि वसूलने के संबंध में 13 भारतीय बैंकों के पक्ष में फैसला दिया था।
जज एंड्र्यू हेनशॉ ने माल्या की संपत्तियां जब्त करने पर रोक लगाने से मना करते हुए उसे अपील करने का अधिकार देने से मना कर दिया। अपीलीय न्यायालय के जजों ने माल्या के आवेदन पर विचार करने के बाद इससे मना कर दिया। जैवाला एंड कंपनी एलएलपी के वरिष्ठ वकील कार्तिक मित्तल ने कहा, ‘‘अपील को मंजूरी देने से इनकार करने के बाद हाई कोर्ट का निर्णय ही अंतिम हो गया है। अब माल्या के पास उस फैसले के खिलाफ अपील का कोई रास्ता नहीं बचा है।’’