पत्नी के नाम पर भी पति ने खरीदी प्रॉपर्टी तो होगा वही मालिक: HC

Edited By jyoti choudhary,Updated: 12 Aug, 2018 04:21 PM

man buying property in wife s name will retain ownership hc

दिल्ली हाईकोर्ट ने पत्नी के नाम पर बेनामी संपत्ति खरीदने वालों को झटका दिया है। कोर्ट ने कहा कि, किसी भी व्यक्ति को कानूनन अधिकार है कि वो अपनी आय के ज्ञात स्रोतों से अपने पत्नी

नई दिल्लीः दिल्ली हाईकोर्ट ने पत्नी के नाम पर बेनामी संपत्ति खरीदने वालों को झटका दिया है। कोर्ट ने कहा कि, किसी भी व्यक्ति को कानूनन अधिकार है कि वो अपनी आय के ज्ञात स्रोतों से अपने पत्नी के नाम पर अचल संपत्ति खरीद सके लेकिन इस तरह खरीदी गई प्रॉपर्टी को बेनामी नहीं कहा जा सकता।

हाईकोर्ट ने कहा कि ऐसी संपत्ति का मालिक वही कहलाएगा, जिसने उसे अपनी आय के ज्ञात स्रोतों से खरीदा, न कि जिसके नाम पर वो खरीदी गई है। हाईकोर्ट ने बेनामी संपत्ति करार दिए एक ऐसे ही मामले में ट्रायल कोर्ट के आदेश को रद्द करते हुए कहा, यह सुनवाई के दौरान साबित होगा कि खरीदी गई संपत्ति आमदनी के ज्ञात स्रोतों से खरीदी गई है या नहीं। यदि पति ने इसे अपनी पत्नी के नाम से खरीदी हो तो इसे स्वत: (अपने आप) बेनामी करार नहीं दिया जा सकता।

जस्टिस वाल्मीकि जे. मेहता की बेंच ने अपील मंजूर करते हुए यह टिप्पणी की। इस व्यक्ति की मांग थी कि उसे इन दो संपत्तियों का मालिकाना हक दिया जाए, जो उसने अपनी आय के ज्ञात स्रोतों से खरीदी।

इनमें से एक न्यू मोती नगर और दूसरी गुरुग्राम के सेक्टर-56 में बताई गई। याचिकाकर्ता ने दावा किया कि इन दो संपत्तियों का असली मालिक वो है, न कि उनकी पत्नी जिसके नाम पर उसने यह संपत्ति खरीदी लेकिन ट्रायल कोर्ट ने बेनामी ट्रांजैक्शन (प्रोहिबिशन) ऐक्ट, 1988 के उस प्रावधान के आधार पर याचिकाकर्ता के इस अधिकार को जब्त कर लिया, जिसके तहत संपत्ति रिकवर करने के अधिकार पर प्रतिबंध है।

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