Edited By Punjab Kesari,Updated: 16 Dec, 2017 11:56 AM
दिल्ली राज्य उपभोक्ता पैनल ने अमरीका में मियामी में यात्रा के दौरान एक भारतीय नागरिक के बैग को सही तरीके से नहीं संभालने को लेकर मैक्सिको की एक विमानन कंपनी को 5 लाख रुपए यात्री को देने का आदेश दिया है।
नई दिल्ली : दिल्ली राज्य उपभोक्ता पैनल ने अमरीका में मियामी में यात्रा के दौरान एक भारतीय नागरिक के बैग को सही तरीके से नहीं संभालने को लेकर मैक्सिको की एक विमानन कंपनी को 5 लाख रुपए यात्री को देने का आदेश दिया है।
क्या है मामला
दिल्ली निवासी चंद्र मोहन लाल मियामी में एक अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी में शामिल होने के लिए 5 नवम्बर 2011 को नई दिल्ली से ब्रिटिश एयरवेज की प्लाइट में गए। उन्हें मैक्सिको के कानकून से मियामी के लिए एयरोमैक्सिको एयरलाइंस पर सवार होना था लेकिन इसी बीच उनका बैग गुम हो गया और वह मियामी नहीं पहुंच पाया। उन्होंने बैग गुम होने की शिकायत की मगर वह नहीं मिला। उन्होंने दिल्ली राज्य उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग का दरवाजा खटखटाया।
यह कहा आयोग ने
दिल्ली राज्य उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग ने कहा कि विमानन कंपनी की सेवा में त्रुटियां साबित हुई हैं। न्यायिक सदस्य ओ.पी. गुप्ता और अनिल श्रीवास्तव की पीठ ने कहा, ‘‘हमें यह स्पष्ट हो चुका है कि एयरोमैक्सिको एयरलाइंस ने बैग को गलत जगह रखकर गलती की क्योंकि उसने ब्रिटिश एयरवेज से बैग मिलने पर उसे ढंग से नहीं रखा, इसलिए एयरोमैक्सिको एयरलाइंस सेवा में खामी बरतने का दोषी पाया गया। वह पीड़ित को उक्त मुआवजा अदा करे।’’