भ्रामक विज्ञापनः सेलिब्रिटीज नहीं, अब कंपनी के खिलाफ होगी कार्रवाई

Edited By Supreet Kaur,Updated: 28 Aug, 2019 04:57 PM

misleading advertisements action will be taken against the company

नए उपभोक्ता सरंक्षण कानून से भ्रामक विज्ञापनों में शामिल होने वाले सेलिब्रिटीज के राहत मिल गई है। संसद से पारित उपभोक्ता सरंक्षण अधिनियम की नियमावली बनाने के लिए बैठक में केन्द्रीय उपभोक्ता मामले व खाद्य मंत्री राम विलास पासवान ने कहा कि भ्रामक...

 

नई दिल्लीः नए उपभोक्ता सरंक्षण कानून से भ्रामक विज्ञापनों में शामिल होने वाले सेलिब्रिटीज के राहत मिल गई है। संसद से पारित उपभोक्ता सरंक्षण अधिनियम की नियमावली बनाने के लिए बैठक में केन्द्रीय उपभोक्ता मामले व खाद्य मंत्री राम विलास पासवान ने कहा कि भ्रामक विज्ञापनों में शामिल होने के बावजूद सेलिब्रिटीज के खिलाफ कड़ी कार्रवाई नहीं की जा सकेगी। उनके खिलाफ अधिकतम एक साल किसी प्रचार में हिस्सा लेने की पाबंदी लगाई जा सकती है।

पहले भारी जुर्माने और जेल की सजा का प्रावधान था
पासवान ने कहा 'भ्रामक प्रचार कराने वाली कंपनियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। इसमें ब्रान्ड अम्बेसडर की भूमिका केवल लिखित मैटर के बोलने की होती है। इसलिए उनके खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई करने का कोई औचित्य नहीं है।' उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 में इस आशय का प्रावधान किया गया है। जबकि पहले जारी गाइडलाइन में भ्रामक प्रचार में शामिल लोकप्रिय हस्तियों के खिलाफ भी सख्त कार्रवाई भारी जुर्माना और जेल की सजा तक का प्रावधान था।

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