मोबाइल हुआ खराब, अब एप्पल कंपनी व अन्य देंगे हर्जाना

Edited By Pardeep,Updated: 08 Apr, 2018 04:45 AM

mobile is bad now apple company and others will pay damages

जिला उपभोक्ता संरक्षण फोरम ने एक याचिका पर मोबाइल बेचने वाली कम्पनी एप्पल व अन्य को आदेश दिया कि वह 30 दिन के अंदर-अंदर याचिकाकत्र्ता के खराब मोबाइल को बदल कर नया मोबाइल दे या मोबाइल की पूरी कीमत वापस करने के साथ-साथ 5 हजार रुपए हर्जाना तथा अदालती...

गुरदासपुर: जिला उपभोक्ता संरक्षण फोरम ने एक याचिका पर मोबाइल बेचने वाली कम्पनी एप्पल व अन्य को आदेश दिया कि वह 30 दिन के अंदर-अंदर याचिकाकत्र्ता के खराब मोबाइल को बदल कर नया मोबाइल दे या मोबाइल की पूरी कीमत वापस करने के साथ-साथ 5 हजार रुपए हर्जाना तथा अदालती खर्च अदा करे।

क्या है मामला 
याचिकाकत्र्ता तरसेम लाल पुत्र शाम लाल निवासी नजदीक कृष्णा पैलेस पठानकोट ने कहा कि उसने 14 मई 2016 को एक एप्पल मोबाइल फोन महाजन टैलीकॉम से खरीदा था जिसके लिए उसने 48000 रुपए अदा किए थे। उसने मोबाइल फोन की इंश्योरैंस भी करवाई थी। इसके बदले उसने एक साल के लिए 2300 रुपए अदा किए। उसने फोन खरीदने के लिए एच.डी.एफ.सी. बैंक से कर्जा भी लिया था जिसकी किस्तें वह नियमित अदा कर रहा था परंतु फोन 10 जनवरी 2017 को खराब हो गया। 

जब उसने महाजन टैलीकॉम को सूचित किया तो वह बहाने बनाने लगा तथा आखिर में उसने अधिकृत सर्विस सैंटर जालन्धर में जाने को कहा। इस पर वह 17 तथा 18 जनवरी को जालन्धर स्थित कम्पनी के जालन्धर केयर सैंटर में मोबाइल लेकर गया परंतु मोबाइल ठीक नहीं हुआ और उसे किसी भी तरह से राहत नहीं दी गई जिस पर याचिकाकत्र्ता ने फोरम का दरवाजा खटखटाया। फोरम ने एप्पल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड बेंगलूरू, महाजन टैलीकॉम पठानकोट तथा सिस्का गैजट सैक्योर इंश्योरैंस कम्पनी पूना को नोटिस जारी किया। एप्पल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड बेंगलूरू तो अपने वकील के माध्यम से पेश हुई जबकि अन्य 2 पार्टियों को भेजे नोटिस वापस नहीं आए। 

यह कहा फोरम ने
सभी पक्षों के वकीलों की दलीलें सुनने के बाद फोरम के प्रधान नवीन पुरी ने सभी पार्टियों को आदेश दिया कि वे या तो अकेले अथवा सामूहिक रूप में याचिकाकत्र्ता को नया मोबाइल फोन इसी कम्पनी का दें या उसकी राशि वापस करे, साथ में 5 हजार रुपए हर्जाना व अदालती खर्च भी अदा करे। यदि आदेश का पालन 30 दिन में नहीं होता तो याचिकाकत्र्ता को सारी राशि 9 प्रतिशत ब्याज सहित अदा करनी होगी।

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