Edited By Supreet Kaur,Updated: 30 Apr, 2018 12:06 PM
जिला उपभोक्ता फोरम ने एक शिकायत के आधार पर मोबाइल कंपनी लावा को खराब मोबाइल ठीक नहीं करने पर सैट बदल कर देने अथवा मोबाइल फोन की खरीद कीमत वापस करने के साथ-साथ हर्जाना देने के भी आदेश जारी किए हैं।
नवांशहरः जिला उपभोक्ता फोरम ने एक शिकायत के आधार पर मोबाइल कंपनी लावा को खराब मोबाइल ठीक नहीं करने पर सैट बदल कर देने अथवा मोबाइल फोन की खरीद कीमत वापस करने के साथ-साथ हर्जाना देने के भी आदेश जारी किए हैं।
क्या है मामला
जिला उपभोक्ता फोरम को दी शिकायत में बलाचौर निवासी बलजीत सिंह पुत्र राम प्रकाश ने बताया कि उसने बलाचौर के भद्दी रोड पर स्थित भल्ला वाच एंड मोबाइल की दुकान से लावा कंपनी का मोबाइल 8200 रुपए में खरीदा था। मोबाइल खरीदते समय दुकानदार ने आश्वासन दिया था कि मोबाइल सैट बहुत अच्छा है और यदि कोई समस्या आती है तो उसे पहल के आधार पर ठीक करवा कर दिया जाएगा।
शिकायतकर्ता ने बताया कि कुछ महीने तक मोबाइल फोन ठीक चलता रहा परन्तु उसके उपरान्त मोबाइल की चार्जिंग में समस्या आनी शुरू हो गई, जिसके संबंध में उक्त दुकानदार को जानकारी दी गई जिन्होंने अपने सर्विस सैंटर नवांशहर में मोबाइल को रिपेयर के लिए भेज दिया। उसने बताया कि रिपेयर के उपरान्त कुछ दिन तक सैट ठीक चलने के बाद पुन: दिक्कत देने लगा। उसने बताया कि नवांशहर सर्विस सैंटर पर फोन को फिर रिपेयर के लिए दिया परन्तु उन्होंने ठीक करके उसे वापस नहीं किया। फोरम को दी शिकायत में उसने अपना मोबाइल फोन बदल कर देने तथा मानसिक तौर पर हुई परेशानी के लिए 25 हजार रुपए हर्जाना दिलवाने की मांग की।
यह कहा फोरम ने
जिला उपभोक्ता फोरम के प्रधान तथा ज्यूरी सदस्य ने उक्त दोनों पक्षों को सुनने के बाद निर्णय उपभोक्ता के पक्ष में करते हुए लावा कंपनी को 30 दिन के भीतर नया मोबाइल सैट देने अथवा मोबाइल सैट की खरीद राशि वापस करने के आदेश दिए। फोरम ने कंपनी को 2000 रुपए हर्जाना देने के भी आदेश जारी किए हैं।