Edited By jyoti choudhary,Updated: 01 Feb, 2020 07:31 PM
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के बजट में सैलरी पेशा वालों के लिए शर्तों के साथ छूट का ऐलान कर दिया है। वित्त मंत्री ने टैक्स स्लैब्स में बड़ा बदलाव करते हुए नौकरी करने वालों को छूट दी है। उन्होंने एक नया टैक्स स्ट्रक्चर पेश करते हुए कहा कि अगर...
बिजनेस डेस्कः वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के बजट में सैलरी पेशा वालों के लिए शर्तों के साथ छूट का ऐलान कर दिया है। वित्त मंत्री ने टैक्स स्लैब्स में बड़ा बदलाव करते हुए नौकरी करने वालों को छूट दी है। उन्होंने एक नया टैक्स स्ट्रक्चर पेश करते हुए कहा कि अगर टैक्सपेयर्स इनकम टैक्स ऐक्ट के तहत मिल रही कुछ टैक्स छूट को नहीं लें तो 15 लाख रुपए तक की आमदनी वालों को पहले के मुकाबले कम रेट से टैक्स देने होंगे। हालांकि, यह टैक्सपेयर्स की मर्जी पर निर्भर करेगा कि वह पहले वाला टैक्स स्लैब चुनता है या नया। वित्त मंत्री के मुताबिक, इनकम टैक्स ऐक्ट की विभिन्न धाराओं के तहत मिलने वाली टैक्स छूट नहीं लेने पर नए टैक्स स्लैब्स इस प्रकार होंगे।
ध्यान रहे कि नई व्यवस्था के तहत टैक्स रेट्स उन्हीं टैक्स पेयर्स पर लागू होगा जो कोई इग्जेंप्शन नहीं लेंगे। अगर किसी को नई व्यवस्था पसंद नहीं हैं तो पुराने टैक्स स्लैब्स के मुताबिक टैक्स दे सकते हैं।
- 5 से 7.5 लाख रुपए की कमाई तक 10% टैक्स देना होगा।
- 7.5 से 10 लाख रुपए की कमाई तक 15% टैक्स देना होगा।
- 10 से 12.5 लाख रुपए की कमाई तक 20% टैक्स देना होगा।
- 12.5-15 लाख रुपए तक की कमाई तक 25% टैक्स देना होगा।
- 15 लाख से ऊपर आमदनी वालों को 30% टैक्स देना होगा।
वित्त मंत्री ने कहा कि इनकम टैक्स का मौजूदा ढांचा थोड़ा पेचीदा है, इसलिए इसे आसान बनाने के लिए एक नई व्यवस्था लाई जा रही है। उन्होंने कहा कि नई व्यवस्था में अगर टैक्सपेयर्स कुछ डिडक्शन और इग्जेंप्शन लेना छोड़ दें तो उनके लिए नया टैक्स स्लैब्स लागू हो जाएगा। 5 लाख रुपये तक की आमदनी पर किसी भी व्यवस्था में कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा।
अभी क्या है टैक्स स्लैब
- 2.5-5 लाख रुपए की सालाना कमाई पर 5% टैक्स
- 5-10 लाख रुपए पर 20%
- 10 लाख और उससे अधिक की कमाई पर 30% टैक्स का प्रावधान है।