FSSAI ने उठाया ये कदम, स्विगी, जोमैटो, ग्रोफर्स, बिगबास्केट की बढ़ी मुसीबत

Edited By jyoti choudhary,Updated: 28 Dec, 2018 04:04 PM

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लोगों की सेहत को ध्यान में रखते हुए फूड सेफ्टी ऐंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया (FSSAI) नया कदम उठाने जा रहा है। जिनका असर ग्रोफर्स और बिगबास्केट जैसे ऑनलाइन ग्रॉसरी स्टोर के साथ स्विगी और जोमैटो जैसे फूड डिलीवरी प्लेटफॉर्म्स पर भी पड़ेगा।

नई दिल्लीः लोगों की सेहत को ध्यान में रखते हुए फूड सेफ्टी ऐंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया (FSSAI) नया कदम उठाने जा रहा है। जिनका असर ग्रोफर्स और बिगबास्केट जैसे ऑनलाइन ग्रॉसरी स्टोर के साथ स्विगी और जोमैटो जैसे फूड डिलीवरी प्लेटफॉर्म्स पर भी पड़ेगा। दरअसल FSSAI ने ग्राहकों के हितों के बारे में सोचते हुए नियमों को कड़ा करने का फैसला लिया है। साथ ही फूड कंपनियों की निगरानी बढ़ाने का फैसला किया है। 

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FSSAI ने कड़े किए नियम
FSSAI का कहना है कि लोगों की सेहत के साथ किसी भी तरह का कोई खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इसलिए फूड प्रॉडक्ट्स की सुरक्षा और डिलीवरी से कोई समझौता नहीं किया जाएगा। FSSAI का यह भी कहना है कि अब से बाजार में जो भी फूड प्रॉडक्ट्स बिकते हैं, उनकी सप्लाई चेन में कहीं भी पड़ताल हो सकती है। इतना ही नहीं कंपनियों को अपने प्लेटफॉर्म्स पर फूड प्रॉडक्ट की सांकेतिक तस्वीर भी देनी होगी ताकि ग्राहक उसकी पहचान कर सकें।

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इसलिए सख्त किए नियम
FSSAI इन नए नियमों पर लंबे समय से काम कर रहा है। जल्द ही FSSAI इन नए नियमों को लागू भी कर देगा। जिसके बाद से कंपनियों को फूड प्रॉडक्ट्स के बारे में सारी जानकारी ग्राहकों को देनी होगी। साथ ही उन्हें ताजा फूड प्रॉडक्ट्स डिलीवर करने होंगे। ग्राहकों के साथ किसी भी तरह की धोखाधड़ी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। FSSAI के सीईओ पवन अग्रवाल ने कहा,आजकल बड़ी संख्या में ग्राहक ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स का इस्तेमाल कर रहे हैं। इसलिए नए नियमों को लेकर आने का मकसद ग्राहकों को डिलीवर किए जा रहे फूड प्रॉडक्ट्स को सेफ रखना है। अग्रवाल का यह भी कहना है कि इन नए नियमों के आने के बाद ई-कॉमर्स फूड बिजनस सेक्टर पर भरोसा और विश्वसनीयता भी बढ़ेगी।

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ग्राहकों के हित में उठाए ये कदम
FSSAI इन नए नियमों पर ई-कॉमर्स फूड कंपनियों का कहना है कि हम FSSAI के हर उस कदम का स्वागत करते हैं, जिससे ग्राहकों के लिए रेस्ट्रॉन्ट इंडस्ट्री को और सुरक्षित बनाया जा सके। आपको बता दें कि नए नियम के मुताबिक, फूड डिलीवर किए जाने से पहले उसकी शेल्फ लाइफ 30 फीसदी यानी एक्सपायरी से 45 दिन पहले होनी चाहिए। साथ ही अगर कोई कंपनी इन नए नियमों का पालन नहीं करती है तो उस पर सख्त से सख्त करवाई की जाएगी।

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