मनी लॉन्ड्रिंग: ट्राइब्यूनल ने रद्द किया 15 बैंकों पर जुर्माने का आदेश

Edited By Punjab Kesari,Updated: 17 Jul, 2017 01:00 PM

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ट्राइब्यूनल ने उन 15 बैंकों पर जुर्माने के आदेश को रद्द कर दिया है जिन पर कथित रूप से...

नई दिल्लीः ट्राइब्यूनल ने उन 15 बैंकों पर जुर्माने के आदेश को रद्द कर दिया है जिन पर कथित रूप से मनी लॉन्ड्रिंग में मदद करने का आरोप लगा था। इन बैंकों पर जुर्माना फाइनैंशल इंटेलिजेंस यूनिट की ओर से लगाया गया था।

जुर्माने को किया खारिज
जानकारी के मुताबिक प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग ऐक्ट के तहत काम करने वाले अपीलेट ट्राइब्यूनल ने 88 पेज के अपने आदेश में इन बैंकों पर लगाए गए जुर्मानों को खारिज कर दिया। ट्राइब्यूनल का कहना है कि एफ.आई.यू. बैंकों के खिलाफ आरोपों की जांच करने में विफल रही और वह केवल इलेक्ट्रॉनिक सबूत पर भरोसा करती है, जिसे स्वीकार नहीं किया जा सकता था।

मामला साबित करने में विफल
ट्राइब्यूनल ने अपने आदेश में कहा, “यह साफ है कि डायरेक्टर (एफ.आई.यू.) ने आदेश को जारी करने से पहले एडिटेड टेपों और ट्रांसक्रिप्ट्स से अलग कोई जांच नहीं की। एफ.आई.यू. को अब तक पूरे और अनएडिटेड टेप्स नहीं मिले हैं। लिहाजा यह साफ है कि प्रतिवादी इलेक्ट्रॉनिक सबूत के आधार पर मामला साबित करने में विफल रहा है। ऐसे में ऑनलाइन अपलोड की गईं ट्रांसक्रिप्ट्स को स्वीकार नहीं किया जा सकता और यह कानून के तहत अधिकृत नहीं हैं।”

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