Edited By Supreet Kaur,Updated: 13 Jun, 2018 10:08 AM
जिला उपभोक्ता फोरम ने अनजान व्यक्ति को डुप्लीकेट मोबाइल नंबर उपलब्ध कराने पर भारतीय एयरटैल लिमिटेड को लाखों रुपए हर्जाना देने के आदेश दिए हैं। हर्जाना न भरने पर कम्पनी को पीड़ित को 4 प्रतिशत की दर से ब्याज भी देना होगा।