म्यूचुअल फंड निवेशक 31 मार्च तक करवाए पैन, आधार जमाः BSE

Edited By Punjab Kesari,Updated: 08 Feb, 2018 11:24 AM

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प्रमुख शेयर बाजार बीएसई ने मनी लांङ्क्षड्रग रोधक नियमों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए म्यूचुअल फंड निवेशकों को पैन और आधार नंबर 31 मार्च, 2018 तक देने को कहा है। ऐसा नहीं करने पर उनका फोलियो बंद हो जाएगा।  ग्राहकों से

नई दिल्लीः प्रमुख शेयर बाजार बीएसई ने मनी लांङ्क्षड्रग रोधक नियमों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए म्यूचुअल फंड निवेशकों को पैन और आधार नंबर 31 मार्च, 2018 तक देने को कहा है। ऐसा नहीं करने पर उनका फोलियो बंद हो जाएगा।  ग्राहकों से आधार लेने के संदर्भ में सरकार के जून में मनी लांड्रिग रोधक (रिकार्ड का रखरखाव) नियम में संशोधन के साथ बीएसई ने यह कदम उठाया है।

फोलियो एक संख्या है जो निवेशक के खाते को दिए जाते हैं। हालांकि एक निवेशक के कई खाते हो सकते हैं। बीएसई ने एक परिपत्र में कहा, ‘‘मौजूदा म्यूचुअल फंड फोलियो ( खातों तथा 14 फरवरी 2018 तक खोले गए फोलियो) खातों के निवेशकों को अपना पैन और आधार संख्या जरूरी दस्तावेज के साथ 31 मार्च, 2018 तक जमा करना होगा। ऐसा नहीं करने पर म्यूचुअल फंड फोलियो का परिचालन रोक दिया जाएगा और यह तबतक रहेगा जबतक जरूरी ब्योरा उपलब्ध नहीं करा दिया जाता, साथ ही 15 फरवरी से खोले जाने वाले नये म्यूचुअल फंड खातों के निवेशकों को अपना पैन तथा आधार संख्या फोलियो खोले जाने के समय देना होगा। ऐसा नहीं करने पर खाता नहीं खुलेगा।  
 

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