मैडीकल क्लेम किया रिजैक्ट, अब नैशनल इंश्योरैंस कम्पनी देगी 1,06,370 रुपए

Edited By jyoti choudhary,Updated: 29 Jul, 2018 10:46 AM

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बिना किसी कारण के मैडीकल बिल का क्लेम रिजैक्ट करना बीमा कम्पनी को महंगा पड़ गया। उपभोक्ता फोरम ने नैशनल इंश्योरैंस कम्पनी को हर्जाना राशि सहित कुल 1,06,370 रुपए देने का आदेश दिया है।

सागरः बिना किसी कारण के मैडीकल बिल का क्लेम रिजैक्ट करना बीमा कम्पनी को महंगा पड़ गया। उपभोक्ता फोरम ने नैशनल इंश्योरैंस कम्पनी को हर्जाना राशि सहित कुल 1,06,370 रुपए देने का आदेश दिया है। 

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क्या है मामला
बीना के रामवार्ड निवासी जसविंदर सिंह पुत्र जसवंत सिंह गांधी ने जिला उपभोक्ता फोरम में शिकायत दी थी कि उसका और उसकी पत्नी शक्ति कौर का वर्ष 2010 से नैशनल इंश्योरैंस कम्पनी में मैडीकल बीमा था। वर्ष 2015 में शक्ति की तबीयत बिगड़ गई, जिस पर भोपाल के एक निजी अस्पताल में उसका इलाज कराया गया। वहां करीब 99,220 रुपए खर्च आया। इसका क्लेम बीमा कम्पनी में पूरे जरूरी दस्तावेजों के साथ किया गया लेकिन बीमा कम्पनी ने बिना किसी कारण उनका क्लेम रिजैक्ट कर दिया। परेशान होकर जसविंदर सिंह ने जिला उपभोक्ता फोरम का दरवाजा खटखटाया।

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यह कहा फोरम ने
फोरम के अध्यक्ष टी.आर. उइके और सदस्य अनुभा वर्मा ने मामले की सुनवाई के बाद इसे बीमा कम्पनी की ओर से सेवा में कमी माना। फोरम ने बीमा कम्पनी को एक माह के अंदर उपभोक्ता को बीमा राशि क्षतिपूर्ति 89,370 रुपए, सेवा में कमी पाए जाने पर 15000 तथा 2000 रुपए वाद व्यय एक माह के भीतर अदा करने के आदेश दिए।

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