राष्ट्रीय परमिट रखने वाले चालकों को राहत, सरकार ने लागू किए नए नियम

Edited By Isha,Updated: 11 Nov, 2018 09:39 AM

national permit vehicles can now ply without two drivers

सरकार ने शनिवार को जानकारी दी कि  राष्ट्रीय परमिट रखने वाले वाहनों को चलाने के लिए अब दो चालक रखना जरूरी नहीं होगा, साथ ही ऐसे वाहनों के लिए अब वाहन का रंग गहरा भूरा रखने की भी जरूरत नहीं होगी। इस संबंध में केंद्रीय मोटर वाहन नियमों में संशोधन किया...

नई दिल्लीः सरकार ने शनिवार को जानकारी दी कि  राष्ट्रीय परमिट रखने वाले वाहनों को चलाने के लिए अब दो चालक रखना जरूरी नहीं होगा, साथ ही ऐसे वाहनों के लिए अब वाहन का रंग गहरा भूरा रखने की भी जरूरत नहीं होगी। इस संबंध में केंद्रीय मोटर वाहन नियमों में संशोधन किया गया है। इससे पहले भूरा रंग रखना अनिवार्य था।
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सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने इसके लिए केंद्रीय मोटर वाहन नियमों (सीएमवीआर), 1989 में संशोधन किए हैं। मंत्रालय की ओर से जारी बयान के मुताबिक, अब ऐसे वाहनों के आगे और पीछे बोल्ड अक्षरों में 'नेशनल परमिट या एन/पी' लिखा जाएगा। जबकि ट्रेलरों के मामले में इसे वाहन के पिछले और बायीं ओर लिखा जाएगा।
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ये होंगे नए नियम

  • खतरनाक और जोखिमपूर्ण सामान को ले जाने वाले टैंकरों की बॉडी को सफेद रंग से पेंट किया जाएगा और उन पर उसके वर्ग का लेबल भी प्रदर्शित किया जाएगा।
  • ऐसे वाहनों पर फास्टैग फिट करना अनिवार्य होगा साथ ही उसके अगले और पिछले हिस्से पर रिफ्लेक्टिव टेप भी लगाए जाएंगे।
  • वाहनों पर व्हीकल ट्रैकिंग सिस्टम डिवाइस भी फिट की जाएंगी। किसी राज्य में अगर प्रतिबंध हो तो ये वाहन एक ही राज्य से सामान भरकर उसी राज्य में नहीं उतार सकेंगे।

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  • आठ साल तक पुराने ट्रांसपोर्ट वाहनों का फिटनेस नवीनीकरण अब हर दो साल में कराना होगा जबकि इससे पुराने ट्रांसपोर्ट वाहनों का फिटनेस नवीनीकरण हर साल कराना होगा। 
  • पूर्ण रूप से तैयार नए ट्रांसपोर्ट वाहन के पंजीकरण के समय अब फिटनेस सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं होगी। साथ ही उन्हें दो साल तक फिटनेस सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं होगी।
  • नियम 183बी के तहत अब सामान ढोने वाले वाहन बिना ढके सामान की ढुलाई नहीं कर सकेंगे। सामान ढोने के लिए या तो बंद बॉडी वाले वाहनों का उपयोग करना होगा या फिर उन्हें सामान को तिरपाल आदि से ढकना होगा। 
  • पुलिस और अन्य एजेंसियों को रजिस्ट्रेशन, इंश्योरेंस, फिटनेस, परमिट, ड्राइविंग लाइसेंस इत्यादि दस्तावेज अब सीएमवीआर-139 के तहत इलेक्ट्रॉनिक प्रारूप में भी दिखाए जा सकेंगे। 
     

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