बिनानी सीमेंट बिक्री मामले में संबंधित पक्षों को विवाद सुलझाने की अनुमति

Edited By jyoti choudhary,Updated: 03 Apr, 2018 05:33 PM

nclat allows parties to settle dispute over binani cement sale

राष्ट्रीय कंपनी विधि अपीलीय प्राधिकरण (एन.सी.एल.ए.टी.) ने कर्ज में डूबी बिनानी सीमेंट अधिग्रहण मामले में विवाद से जुड़े सभी पक्षों को आपसी सहमति से हल निकालने को कहा है।

नई दिल्लीः राष्ट्रीय कंपनी विधि अपीलीय प्राधिकरण (एन.सी.एल.ए.टी.) ने कर्ज में डूबी बिनानी सीमेंट अधिग्रहण मामले में विवाद से जुड़े सभी पक्षों को आपसी सहमति से हल निकालने को कहा है। न्यायाधीश एस जे मुखोपाध्याय की अध्यक्षता वाली अपीलीय न्यायाधिकरण की दो सदस्यीय पीठ ने मामले में कानूनी लड़ाई में फंसे संबंधित पक्षों को मसले का आपसी सहमति से निस्‍तारण करने की अनुमति दी है। 

एन.सी.एल.ए.टी. ने कहा, "हमने पक्षों को मामले के निपटान के लिए एक सहमति पर पहुंचने तथा निपटान की मंजूरी को लेकर उपयुक्त मंच से संपर्क करने का मौका दिया है।" अपीलीय न्यायाधिकरण बिनानी सीमेंट में 90 प्रतिशत से अधिक हिस्सेदारी रखने वाले बिनानी इंडस्ट्रीज की याचिका पर सुनवाई कर रहा है। इससे पहले, एन.सी.एल.ए.टी. की कोलकाता पीठ ने भी 27 मार्च को सभी पक्षों से मामले का निपटान करने का सुझाव दिया था।

यह है मामला
उल्लेखनीय है के बिनानी सीमेंट के लिए डालमिया भारत ने 6,500 करोड़ रुपए जबकि आदित्य बिड़ला समूह की अल्ट्रा टेक ने बिनानी के प्रवर्तकों के साथ द्विपक्षीय समझौता किया हैं तथा 7,200 करोड़ रुपए देने की पेशकश की है। बिनानी सीमेंट के ऊपर उसके कर्जदाताओं के करीब 7,000 करोड़ रुपए बकाए हैं। यह विवाद अल्ट्राटेक सीमेंट के आरोप से संबंधित है। 

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