Edited By jyoti choudhary,Updated: 23 Apr, 2018 03:11 PM
राष्ट्रीय कंपनी विधि अपीलीय न्यायाधिकरण (एन.सी.एल.ए.टी.) ने गूगल की एक अंतरिम याचिका पर आज अपना फैसला सुरक्षित रख लिया। एन.सी.एल.ए.टी. के चेयरमैन न्यायाधीश एस. जे. मुखोपाध्याय की
नई दिल्लीः राष्ट्रीय कंपनी विधि अपीलीय न्यायाधिकरण (एन.सी.एल.ए.टी.) ने गूगल की एक अंतरिम याचिका पर आज अपना फैसला सुरक्षित रख लिया। एन.सी.एल.ए.टी. के चेयरमैन न्यायाधीश एस. जे. मुखोपाध्याय की अध्यक्षता वाली पीठ ने आयोग के आदेश को चुनौती देने वाली गूगल की याचिका पर अपना आदेश सुरक्षित रख लिया है।
गूगल ने यह याचिका भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (सी.सी.आई.) द्वारा लगाए गए 136 करोड़ रुपए के जुर्माने को चुनौती देते हुए दायर की थी। इस साल फरवरी में आयोग ने गूगल पर भारतीय बाजार में ऑनलाइन सर्च में अनुचित कारोबारी प्रक्रियाओं को अपनाने के चलते 136 करोड़ रुपए के जुर्माने का आदेश दिया था। आयोग ने गूगल के खिलाफ 135.86 करोड़ रुपए का यह जुर्माना 2012 में उसके विरुद्ध दायर की गई ‘अविश्वासी आचरण’ की शिकायतों के आधार पर लगाया था। यह कंपनी के भारतीय परिचालन से विभिन्न कारोबारों से 2013, 2014 और 2015 में हुई कुल औसत आय के 5 प्रतिशत के बराबर है। इस संबंध में गूगल के खिलाफ मैट्रिमोनी डॉट कॉम और कंज्यूमर यूनिटी एंट ट्रस्ट सोसायटी ने शिकायत दायर की थी।