Edited By vasudha,Updated: 27 Feb, 2020 03:42 PM
राष्ट्रीय कंपनी विधि अपीलीय न्यायाधिकरण (एनसीएलएटी) ने ई-कॉमर्स क्षेत्र की प्रमुख कंपनी फ्लिपकार्ट के खिलाफ दिवाला कार्रवाई को रोक दिया है। एनसीएलएटी ने इस बारे में राष्ट्रीय कंपनी विधि न्यायाधिकरण (एनसीएलटी) के आदेश को खारिज कर दिया है...
बिजनेस डेस्क: राष्ट्रीय कंपनी विधि अपीलीय न्यायाधिकरण (एनसीएलएटी) ने ई-कॉमर्स क्षेत्र की प्रमुख कंपनी फ्लिपकार्ट के खिलाफ दिवाला कार्रवाई को रोक दिया है। एनसीएलएटी ने इस बारे में राष्ट्रीय कंपनी विधि न्यायाधिकरण (एनसीएलटी) के आदेश को खारिज कर दिया है।
एनसीएलएटी की तीन सदस्यीय पीठ ने फ्लिपकार्ट को कॉरपोरेट दिवाला समाधान प्रक्रिया (सीआईआरपी) से निकालने का आदेश देते हुए एनसीएलटी द्वारा नियुक्त अंतरिम समाधान पेशेवर (आईआरपी) को कंपनी के रिकॉर्ड और संपत्तियां तत्काल प्रवर्तकों को लौटाने का निर्देश दिया है।
इससे पहले 24 अक्टूबर, 2019 को एनसीएलटी की बेंगलुरु पीठ ने फ्लिपकार्ट को परिचालन के लिए कर्ज देने वाली क्लाउडवॉकर स्ट्रीमिंग टेक्नोलॉजीज की दिवाला याचिका को स्वीकार किया था। एनसीएलएटी ने अपने आदेश में कहा कि हम क्लाउडवॉकर स्ट्रीमिंग टेक्नोलॉजीज द्वारा धारा 9 के तहत दायर अपील पर एनसीएलटी के 24 अक्टूबर, 2019 के आदेश को रद्द करते हैं।