Edited By Punjab Kesari,Updated: 03 Jun, 2017 02:24 PM
राष्ट्रीय कंपनी कानून अपीलीय न्यायाधिकरण (एनसीएलएटी) ने कोल इंडिया के खिलाफ 591 करोड़ रुपए का जुर्माने संबंधी भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (सीसीआई) के फैसले पर रोक लगा दी है।
नई दिल्लीः राष्ट्रीय कंपनी कानून अपीलीय न्यायाधिकरण (एनसीएलएटी) ने कोल इंडिया के खिलाफ 591 करोड़ रुपए का जुर्माने संबंधी भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (सीसीआई) के फैसले पर रोक लगा दी है। प्रतिस्पर्धा आयोग ने अनुचित व्यापार व्यवहार के एक मामले में कोल इंडिया के खिलाफ 591 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया था।
प्रतिस्पर्धा अपीलीय न्यायाधिकरण (कांपेट) का पिछले महीने एनसीएलएटी में विलय कर दिया गया। सीसीआई द्वारा पारित आदेशों के खिलाफ अपीलों की सुनवाई अब एनसीएलएटी में ही होगी। कंपनी की याचिका पर एनसीएलएटी ने 31 मई के अपने एक आदेश में सीसीआई के 24 मार्च 2017 के आदेश पर स्थगनादेश दिया है।