Edited By jyoti choudhary,Updated: 01 Sep, 2021 04:40 PM
राष्ट्रीय कंपनी कानून न्यायाधिकण (एनसीएलटी) ने कॉरपोरेट मामलों के मंत्रालय की एक याचिका के बाद वीडियोकॉन के प्रवर्तकों की संपत्तियों को जब्त और कुर्क करने का निर्देश दिया। एनसीएलटी की मुंबई पीठ ने सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज लिमिटेड (सीडीएसएल) और...
मुंबईः राष्ट्रीय कंपनी कानून न्यायाधिकण (एनसीएलटी) ने कॉरपोरेट मामलों के मंत्रालय की एक याचिका के बाद वीडियोकॉन के प्रवर्तकों की संपत्तियों को जब्त और कुर्क करने का निर्देश दिया। एनसीएलटी की मुंबई पीठ ने सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज लिमिटेड (सीडीएसएल) और नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड (एनएसडीएल) को निर्देश दिया कि वीडियोकॉन के प्रवर्तकों के स्वामित्व वाली या उनके पास ‘‘किसी भी कंपनी या सोसायटी में रखी गई प्रतिभूतियों को जब्त किया जाए और उनके हस्तांतरण पर रोक लगाई जाए।''
पीठ ने कहा कि इस कार्रवाई का ब्यौरा कॉरपोरेट मामलों के मंत्रालय (एमसीए) के साथ साझा किया जाना चाहिए। पीठ ने केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) को निर्देश दिया कि वह वीडियोकॉन के प्रवर्तकों की सभी संपत्तियों के बारे में जानकारी दे, ताकि ऐसी संपत्तियों को जब्त किया जा सके। एनसीएलटी ने यह आदेश 31 अगस्त की देर रात में दिया।
इसमें भारतीय बैंक संघ (आईबीए) को भी निर्देश दिया गया कि वह वीडियोकॉन के प्रवर्तकों के स्वामित्व वाले बैंक खातों, लॉकरों का ब्यौरा दे और आदेश दिया कि ऐसे बैंक खातों और लॉकर पर भी तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी जाए।