Edited By Punjab Kesari,Updated: 02 Aug, 2017 06:41 PM
बैंक ऋण प्रकरण में उलझे एस्सार स्टील को एक बड़ा झटका देते हुए राष्ट्रीय कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल (एन.सी.एल.टी.) की अहमदाबाद पीठ ने आज इसे दिवालिया
अहमदाबाद: बैंक ऋण प्रकरण में उलझे एस्सार स्टील को एक बड़ा झटका देते हुए राष्ट्रीय कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल (एन.सी.एल.टी.) की अहमदाबाद पीठ ने आज इसे दिवालिया घोषित कर इस पर बैंकों के बकाया 32,800 करोड़ से अधिक के ऋण की वसूली संबंधी याचिकाओं को मंजूर कर लिया। ये याचिकाएं ऋण देने वाले वित्त संगठनों के गठबंधन का नेतृत्व करने वाले स्टेट बैंक और लंदन आधारित स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक की ओर से अलग-अलग दाखिल की गई थीं। न्यायाधिकरण ने एस्सार स्टील की ओर से दिवालिया घोषणा प्रक्रिया पर रोक के लिए दायर याचिका को खारिज कर दिया।
एस्सार स्टील पर कुल 45,000 करोड़ के बैंक ऋण में से 32,864 करोड़ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया तथा स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक (जिसने कंपनी की मॉरीशस आधारित इकाई को 3700 करोड़ का ऋण दिया था) के नेतृत्व वाली वित्तीय संस्थाओं के गठबंधन ने दिए हैं, जो इस साल मार्च में एन.पी.ए. हो गया था। फिलहाल यह स्पष्ट नहीं है कि एस्सार स्टील एन.सी.एल.टी. के आज के आदेश के खिलाफ नैशनल कंपनी लॉ एपीलेट ट्रिब्यूनल में अपील करेगी अथवा नहीं।