फिर विवादों में नेस्ले इंडिया, कंपनी ने माना मैगी में था 'जहरीला' पदार्थ

Edited By vasudha,Updated: 03 Jan, 2019 07:33 PM

nestle india accept that maggi had poisonous substance

उच्चतम न्यायालय ने नेस्ले इंडिया के खिलाफ एनसीडीआरसी में सरकार के मामले में आगे कार्यवाही की अनुमति प्रदान की। इस मामले में सरकार ने कथित अनुचित व्यापार तरीके अपनाने, झूठी लेबलिंग और भ्रामक विज्ञापनों को लेकर 640 करोड़ रुपये की क्षतिपूर्ति की मांग...

नेशनल डेस्क: उच्चतम न्यायालय ने नेस्ले इंडिया के खिलाफ एनसीडीआरसी में सरकार के मामले में आगे कार्यवाही की अनुमति प्रदान की। इस मामले में सरकार ने कथित अनुचित व्यापार तरीके अपनाने, झूठी लेबलिंग और भ्रामक विज्ञापनों को लेकर 640 करोड़ रुपये की क्षतिपूर्ति की मांग की है।
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दरअसल सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान नेस्‍ले की ओर से पेश हुए वकील ने कहा कि मैगी में 'निर्धारित मात्रा' के भीतर लेड की मात्रा थी। वकील के स्वीकार करने के बाद सुप्रीम कोर्ट के जज ने सवाल किया कि आखिर वह ऐसा नूडल क्‍यों खाएं, जिसमें किसी भी स्‍तर पर लेड पाया जाता हो? कंपनी ने  पहले तर्क दिया था कि मैगी में लेड की मात्रा परमीसिबल सीमा के अंदर थी, जबकि अब स्वीकार कर रहे हैं कि मैगी में लेड था। 
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न्यायमूर्ति धनंजय वाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि इस मामले में केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकीय अनुसंधान संस्थान (सीएफटीआरआई) मैसूरू की रिपोर्ट कार्यवाही का आधार होगी। इसी संस्थान में मैगी के नमूनों की जांच की गई थी। शीर्ष अदालत ने पूर्व में राष्ट्रीय उपभोक्ता वाद निवारण आयोग (एनसीडीआरसी) में चल रहे इस मामले में कार्यवाही पर तब रोक लगा दी थी जब नेस्ले ने इसे चुनौती दी थी।
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उपभोक्ता मामले मंत्रालय ने 2015 में लगभग तीन दशक पुराने उपभोक्ता संरक्षण कानून के एक प्रावधान का इस्तेमाल करते हुए नेस्ले इंडिया के खिलाफ एनसीडीआरसी में शिकायत दर्ज कराई थी।उसी वर्ष भारतीय खाद्य सुरक्षा मानक प्राधिकरण (एफएसएसएआई) ने नमूनों में सीसे का अत्यधिक स्तर पाए जाने के बाद मैगी नूडल्स पर रोक लगा दी थी और इसे मानव उपयोग के लिए ‘‘असुरक्षित और खतरनाक’’ बताया था। 
 

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