10 दिन में नया AC हुआ खराब, अब दुकान मालिक और कंपनी देंगे जुर्माना

Edited By Supreet Kaur,Updated: 14 May, 2018 11:44 AM

new ac gets worse in 10 days now shop owner and company will pay fine

फोरम ने धोखाधड़ी कर एयर कंडीशनर (ए.सी.) बेचने, जो 10 दिन में खराब हो गया, पर दुकान मालिक व कंपनी पर जुर्माना लगाते हुए उपभोक्ता को 40,500 रुपए देने का आदेश दिया।

बरेलीः फोरम ने धोखाधड़ी कर एयर कंडीशनर (ए.सी.) बेचने, जो 10 दिन में खराब हो गया, पर दुकान मालिक व कंपनी पर जुर्माना लगाते हुए उपभोक्ता को 40,500 रुपए देने का आदेश दिया।

क्या है मामला
प्रेमनगर के राजेन्द्र नगर सी 76/3 टैगोर पार्क  निवासी प्रशांत गुप्ता ने दायर वाद में बताया कि उसने सिविल लाइंस की एक दुकान से एक नामी कंपनी का एक ए.सी. कॉपर वायर का 30,500 रुपए में 3 अप्रैल, 2015 को खरीदा था। इसकी एक वर्ष की गारंटी थी लेकिन नया ए.सी. 10 दिन में ही खराब हो गया। इसकी शिकायत उसने सर्विस सैंटर और दुकान पर की। कंपनी के इंजीनियर ने चैक कर बताया कि गैस खत्म हो गई है जिसे भर दिया जाएगा। इंजीनियर ने यह भी बताया कि इसमें कॉपर की बाइंडिंग नहीं है बल्कि एल्युमीनियम की है। इंजीनियर ने ए.सी. ठीक किया तो 10 दिन बाद यह फिर खराब हो गया। इस तरह एक माह में यह 5 बार खराब हुआ और 5 बार गैस को बदला गया। पीड़ित ने जब ए.सी. बदलने की बात कही तो दुकान मालिक ने दुर्व्यवहार किया जिससे परेशान होकर प्रशांत गुप्ता ने उपभोक्ता फोरम में वाद दायर कर दिया। फोरम ने जब अपना पक्ष रखने के लिए विक्रेता को बुलाया तो उसने कहा कि उसने कंपनी का ए.सी. बेचा जिसके लिए कंपनी जिम्मेदार है।

यह कहा फोरम ने
फोरम ने दायर वाद पर सुनवाई करते हुए ए.सी. विक्रेता और कंपनी को दोषी पाया। फोरम ने दुकान मालिक और कंपनी को संयुक्त रूप से दोषी मानते हुए 40,500 रुपए का जुर्माना लगाया है। उसने आदेश दिया कि वे एक माह के अंदर जुर्माना राशि का भुगतान पीड़ित को कर दें, अन्यथा 7 प्रतिशत साधारण वार्षिक ब्याज भी देना होगा।
 

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