नया मोबाइल हुआ खराब, अब कम्पनी देगी मुआवजा

Edited By Punjab Kesari,Updated: 29 Dec, 2017 11:53 AM

new mobile is bad  now the company will pay compensation

जिला उपभोक्ता विवाद निवारण फोरम ने मोबाइल निर्माता कम्पनी जिओनी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड को नया फोन खराब होने पर उपभोक्ता को मुआवजा तथा कानूनी खर्चा देने का आदेश दिया। कम्पनी को ये भी आदेश दिए गए हैं कि वह उपभोक्ता के मोबाइल की वारंटी बढ़ाए और मोबाइल...

पलवल: जिला उपभोक्ता विवाद निवारण फोरम ने मोबाइल निर्माता कम्पनी जिओनी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड को नया फोन खराब होने पर उपभोक्ता को मुआवजा तथा कानूनी खर्चा देने का आदेश दिया। कम्पनी को ये भी आदेश दिए गए हैं कि वह उपभोक्ता के मोबाइल की वारंटी बढ़ाए और मोबाइल ठीक करके दे।


क्या है मामला
कृष्णा कालोनी पलवल निवासी रोहित राणा ने वी. वल्र्ड कम्यूनिकेशन से 4 अक्तूबर, 2016 को जिओनी मोबाइल हैंडसैट 18,000 रुपए में खरीदा था। इसकी वारंटी एक साल थी। शुरू से ही तकनीकी कमी के कारण मोबाइल खराब रहने लगा, जिसकी शिकायत उसने मोबाइल विक्रेता तथा कम्पनी में की। एक बार तो फोन ठीक कर दिया गया परंतु बाद में यह फिर खराब हो गया। 15 जून, 2017 को मुरम्मत हेतु फोन कंपनी को भेज दिया गया लेकिन कम्पनी ने उसे बदलने या ठीक करने से इंकार कर दिया। परेशान होकर रोहित ने प्रतिवादियों को कानूनी नोटिस भी दिए परंतु समस्या का हल नहीं हुआ। आखिरकार मामला उपभोक्ता फोरम में पहुंचा।


यह कहा फोरम ने
फोरम के अध्यक्ष जगबीर सिंह तथा सदस्या खुशविंद्र कौर ने अपने निर्णय में कहा कि इस मामले में कम्पनी ने अपनी सेवाएं सही ढंग से नहीं दी हैं। उपभोक्ता को पहुंची मानसिक क्षति के लिए उसे 2000 रुपए का मुआवजा तथा 2200 रुपए का कानूनी खर्चा प्रदान करे। कम्पनी को ये भी आदेश दिए गए हैं कि वह रोहित के मोबाइल का वारंटी समय 4 महीने बढ़ाए। फोरम ने मोबाइल फोन विक्रेता को आदेश दिए हैं कि वह रोहित का मोबाइल ठीक करके उसे दे।

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