Edited By Punjab Kesari,Updated: 17 Apr, 2018 04:58 AM
सैमसंग कम्पनी के सर्विस सैंटर को मोबाइल में आई तकनीकी खराबी को दूर करने की बजाय उपभोक्ता से उसे दुरुस्त करने की कीमत मांगना महंगा पड़ गया। फोरम ने सर्विस सैंटर को उपभोक्ता को मोबाइल की पूरी कीमत ब्याज सहित हर्जाना अदा करने...
रुद्रपुर: सैमसंग कम्पनी के सर्विस सैंटर को मोबाइल में आई तकनीकी खराबी को दूर करने की बजाय उपभोक्ता से उसे दुरुस्त करने की कीमत मांगना महंगा पड़ गया। फोरम ने सर्विस सैंटर को उपभोक्ता को मोबाइल की पूरी कीमत ब्याज सहित हर्जाना अदा करने के आदेश दिए हैं।
क्या है मामला
सिरौलीकलां किच्छा निवासी जसवीर सिंह ने रुद्रपुर की गोल मार्कीट स्थित साईं मोबाइल गैलरी से सैमसंग का मोबाइल सैट 6700 रुपए में खरीदा था। कम्पनी ने मोबाइल की एक साल की वारंटी दी थी, पर मोबाइल खरीदने के 10 दिन बाद ही खराब हो गया। जसबीर ने इसकी शिकायत दुकानदार से की तो उसने उसे सैमसंग कम्पनी के सर्विस सैंटर भेज दिया। मोबाइल की जांच के बाद सर्विस सैंटर के प्रबंधक ने जसवीर से मोबाइल ठीक करने के 5200 रुपए मांगे। मोबाइल वारंटी पीरियड व मात्र 10 दिन पुराना होने की बात कहने पर भी प्रबंधक बिना पैसे लिए मोबाइल ठीक करने को राजी नहीं हुआ। इस पर जसवीर ने सर्विस सैंटर, साईं मोबाइल व कम्पनी के खिलाफ जिला उपभोक्ता फोरम में वाद दायर कर दिया।
यह कहा फोरम ने
लगभग एक साल तक चले वाद पर फोरम के अध्यक्ष आर.डी. पालीवाल ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अपना फैसला सुनाते हुए सर्विस सैंटर को आदेश दिया कि या तो वह उपभोक्ता की संतुष्टि के अनुरूप उसका मोबाइल सही करे, अन्यथा उसे वाद दायर करने की तिथि से मोबाइल की कीमत ब्याज सहित, मानसिक परेशानी के एवज में 2000 व वाद खर्च 1000 रुपए भी उपभोक्ता को दिए जाएं।