नया मोबाइल हुआ खराब, अब कम्पनी देगी हर्जाना

Edited By Supreet Kaur,Updated: 15 May, 2018 12:00 PM

new mobile is bad now the company will pay damages

जिला उपभोक्ता संरक्षण फोरम ने एक उपभोक्ता को राहत देते हुए मोबाइल बनाने वाली एम.आई. कम्पनी को आदेश दिया है कि वह याचिकाकर्ता द्वारा खरीदे गए खराब मोबाइल की पूरी कीमत वापस करे तथा 5,000 रुपए हर्जाना और वाद व्यय 30 दिन में वापस करे।

गुरदासपुरः जिला उपभोक्ता संरक्षण फोरम ने एक उपभोक्ता को राहत देते हुए मोबाइल बनाने वाली एम.आई. कम्पनी को आदेश दिया है कि वह याचिकाकर्ता द्वारा खरीदे गए खराब मोबाइल की पूरी कीमत वापस करे तथा 5,000 रुपए हर्जाना और वाद व्यय 30 दिन में वापस करे।

क्या है मामला
सत्यम कुमार पुत्र मदन लाल निवासी श्री राम कालोनी गुरदासपुर ने फोरम में दायर याचिका में आरोप लगाया था कि उसने एल.एल.पी. कम्पनी बेंगलूरू से ऑनलाइन एम.आई.-532 मोबाइल 24,999 रुपए में खरीदा था। उसे 30 मई 2016 को डिलीवरी मिली थी परन्तु कुछ सप्ताह बाद ही मोबाइल हैंग होना शुरू हो गया। पहले कम्पनी के लुधियाना सर्विस सैंटर पर सम्पर्क कर मोबाइल दिखाया गया परन्तु कुछ लाभ नहीं हुआ। उसके बाद गुरदासपुर में एम.आई. कम्पनी के सर्विस सैंटर घई कम्युनिकेशन को मोबाइल दिखाया गया तो कहा गया कि मोबाइल में डाटा लोड अधिक होने के कारण यह समस्या आ रही है। सारा डाटा डिलीट करने पर भी मोबाइल ठीक न हुआ। उसके बाद 23 मार्च 2017 को मोबाइल फिर हैंग हो गया। उसने फिर गुरदासपुर सर्विस सैंटर दिखाया तो उन्होंने मोबाईल की मुरम्मत कर वापस कर दिया, पंरतु जो समस्या थी वह दूर नहीं हुई। परेशान होकर उसने फोरम का दरवाजा खटखटाया।

यह कहा फोरम ने
जिला उपभोक्ता संरक्षण फोरम के प्रधान नवीन पुरी ने सभी पक्षों के वकीलों की दलीलें सुनने के बाद कम्पनी को आदेश दिया कि वह याचिकाकर्ता को 30 दिन में उसके मोबाइल की पूरी राशि तथा उसे पेश आई परेशानी व वाद व्यय के रूप में 5,000 रुपए अदा करे। यदि निर्धारित समय पर आदेश का पालन नहीं होता तो पूरी राशि 9 प्रतिशत ब्याज दर पर अदा करनी होगी।

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