Edited By Supreet Kaur,Updated: 04 Jul, 2018 10:55 AM
जिला उपभोक्ता फोरम ने नया फोन बंद होने पर सैमसंग मोबाइल कम्पनी को मोबाइल का खरीद मूल्य, मानसिक क्षतिपूर्ति व वाद व्यय के रूप में कुल 19,200 रुपए हर्जाना देने का आदेश दिया है।
बिजनेस डेस्कः जिला उपभोक्ता फोरम ने नया फोन बंद होने पर सैमसंग मोबाइल कम्पनी को मोबाइल का खरीद मूल्य, मानसिक क्षतिपूर्ति व वाद व्यय के रूप में कुल 19,200 रुपए हर्जाना देने का आदेश दिया है।
यह है मामला
याचिकाकर्ता चंदन सिंह पुत्र जसवंत सिंह निवासी फलसीमा ने फोरम में दर्ज याचिका में कहा कि उसने नम्रा कम्यूनिकेशन मंगल पड़ाव हल्द्वानी से सैमसंग कम्पनी का 9,200 रुपए का सैमसंग जे 26 खरीदा था लेकिन कुछ दिनों के बाद मोबाइल ने काम करना बंद कर दिया। उपभोक्ता के अनुसार उन्होंने मोबाइल खराब होने के बाद उसे सैमसंग सर्विस सैंटर अल्मोड़ा में वारंटी अवधि के तहत ठीक करने के लिए दिया लेकिन सर्विस सैंटर ने मोबाइल को ठीक किए बिना उसे उपभोक्ता को लौटा दिया। कई बार कहने के बाद भी मोबाइल ठीक नहीं किया गया। इसके बाद याचिकाकर्ता ने उपभोक्ता फोरम का दरवाजा खटखटाया।
यह कहा फोरम ने
जिला उपभोक्ता फोरम में सदस्य प्रभात कुमार जोशी व लीला जोशी ने इसे सेवा शर्तों में कमी मानते हुए कम्पनी को याचिकाकर्ता को मोबाइल का खरीद मूल्य, मानसिक क्षतिपूर्ति व वाद व्यय के रूप में 19,200 देने के आदेश दिए हैं। निर्धारित तिथि पर भुगतान न करने पर कम्पनी को उपभोक्ता को 7 प्रतिशत की दर से ब्याज के साथ हर्जाना भी देना होगा।