GST new rules: 1 अप्रैल से रियल एस्टेट के नए नियम

Edited By jyoti choudhary,Updated: 31 Mar, 2019 03:52 PM

new rules for real estate from 1st april

नए वित्त वर्ष के साथ जीएसटी के नए नियम भी लागू हो रहे हैं। चुनावी मौसम में जीएसटी में तमाम राहत की घोषणाएं बीते दिनों हुई थी। 1 अप्रैल से लागू होने वाले नए नियमों का लाभ लेना व्यवसायियों के लिए आसान नहीं होगा।

इंदौरः नए वित्त वर्ष के साथ जीएसटी के नए नियम भी लागू हो रहे हैं। चुनावी मौसम में जीएसटी में तमाम राहत की घोषणाएं बीते दिनों हुई थी। 1 अप्रैल से लागू होने वाले नए नियमों का लाभ लेना व्यवसायियों के लिए आसान नहीं होगा। जीएसटी रजिस्ट्रेशन में टर्नओवर दोगुना करने से लेकर कंपोजिशन व रियल एस्टेट के लिए टैक्स की राहत भरी दरें भी 1 अप्रैल से लागू हो रही है। इनका लाभ लेने के लिए पुराने स्टॉक पर पुराना टैक्स जमा करने, शेष आईटीसी रिवर्स करना होगी।

रजिस्ट्रेशन-कंपोजिशन
- 1 अप्रैल से जीएसटी में रजिस्ट्रेशन के लिए टर्नओवर की सीमा 20 से बढ़ाकर 40 लाख हो रही है। बढ़ी सीमा के बाद ऐसे व्यापारी जो 20 लाख से ज्यादा टर्नओवर होने के कारण जीएसटी में रजिस्टर्ड थे, 1 अप्रैल के बाद अपना रजिस्ट्रेशन निरस्त करवाने की दिशा में बढ़ सकेंगे। हालांकि इससे पहले उन्हें 31 मार्च तक के क्लोजिंग स्टॉक पर जीएसटी चुकाना होगा।

- कंपोजिशन स्कीम में जाने के लिए टर्नओवर की सीमा बढ़ाकर 1 करोड़ से बढ़ाकर 1.50 करोड़ कर दी गई है। इसी के साथ सप्लाई के साथ टर्नओवर का 10 फीसदी तक सेवा प्रदान करने वालों को भी कंपोजिशन में जाने की छूट 1 अप्रैल से मिल रही है। सिर्फ सेवा या मिक्स सप्लाई करने वालों को भी 6 फीसदी टैक्स चुकाकर कंपोजिशन में जाने का लाभ 1 अप्रैल से मिल रहा है।

रियल एस्टेट
- रियल एस्टेट में हाउसिंग प्रोजेक्ट पर टैक्स की घटी दर यानी 12 से 5 प्रश का लाभ 1 अप्रैल से लागू होगा। पुराने प्रोजेक्ट वाले भी इस स्कीम को चुन सकेंगे। हालांकि नई छूट का लाभ लेने के लिए पुरानी आईटीसी जो अभी शेष है, उसे रिवर्स करना होगा।

- रियल एस्टेट में हाउसिंग प्रोजेक्ट पर 80 फीसदी सप्लाई रजिस्टर्ड डीलर्स से लेने की अनिवार्यता का नियम भी 1 अप्रैल से लागू हो रहा है। अनरजिस्टर्ड डीलर से 20 फीसदी से ज्यादा माल या सेवा लेने पर 18 फीसदी टैक्स आरसीएम के तहत देना होगा। सीमेंट की सप्लाई पर टैक्स की दर 28 फीसदी होगी।

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