ट्रैक्टर्स के लिए आ गए नए नियम, अक्टूबर 2021 से होंगे लागू

Edited By rajesh kumar,Updated: 06 Oct, 2020 01:05 PM

new rules for tractors have come into effect from october 2021

सरकार ने निर्माण उपकरण वाहनों और ट्रैक्टरों के लिए नए उत्सर्जन मानदंडों को अमल में लाने की समय सीमा अगले साल तक बढ़ा दी है। यह क्रमशः अप्रैल 2021 और अक्टूबर 2021 कर दी गयी है। पहले ये मानदंड इसी अक्टूबर से लागू होने थे।

नई दिल्ली: सरकार ने निर्माण उपकरण वाहनों और ट्रैक्टरों के लिए नए उत्सर्जन मानदंडों को अमल में लाने की समय सीमा अगले साल तक बढ़ा दी है। यह क्रमशः अप्रैल 2021 और अक्टूबर 2021 कर दी गयी है। पहले ये मानदंड इसी अक्टूबर से लागू होने थे।

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के सोमवार को एक बयान में कहा, ‘मंत्रालय ने सीएमवीआर 1989 में संशोधन को अधिसूचित किया है, जिसमें ट्रैक्टरों (टीआरईएम स्टेज- IV) के लिए उत्सर्जन मानदंडों के अगले चरण को लागू करने की तिथि को इस वर्ष अक्टूबर से हटा कर अगले वर्ष अक्टूबर कर दिया गया है। मंत्रालय को इस संबंध में कृषि मंत्रालय, ट्रैक्टर विनिर्माताओं और कृषि संघों से अनुरोध प्राप्त हुआ था।“

ट्रैक्टर बनाने वाली कंपनियों को मिली छूट
बयान में कहा गया है कि निर्माण उपकरण वाहनों के लिए इन मानदंडों को लागू करने पर छह माह की छूट देते हुए इसे एक अप्रैल 2021 कर दिया गया है। उन्होंने कहा, ‘ये संशोधन, अन्य मोटर वाहनों के उत्सर्जन मानदंड (जो बीएस के मानदंड से परिचालित है) तथा कृषि मशीनरी, निर्माण उपकरण वाहनों और ऐसे अन्य उपकरणों के लिए प्रदूषण मानकों के बीच भ्रम से बचाने का भी प्रयास करता है।’ संशोधन में कृषि मशीनरी (कृषि ट्रैक्टर, पावर टिलर और संयुक्त हार्वेस्टर) और निर्माण उपकरण वाहनों के लिए अलग-अलग उत्सर्जन मानदंड शामिल हैं।

 

 


 

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