1 सितंबर 2019 से लागू होंगे नए नियम, ट्रैफिक नियम तोड़ने पर लगेगा भारी जुर्माना

Edited By jyoti choudhary,Updated: 26 Aug, 2019 12:46 PM

new rules will apply from 1 september 2019 heavy penalty will be imposed

एक सितंबर, 2019 से कई नए नियम बदल जाएंगे। जहां एक ओर घर खरीदना सस्ता हो जाएगा वहीं दूसरी ओर लापरवाही से वाहन चालाने वालों की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। साथ ही अब आपकी सेहत के लिए भी सरकार आपको जानकारी देगी।

बिजनेस डेस्कः एक सितंबर, 2019 से कई नए नियम बदल जाएंगे। जहां एक ओर घर खरीदना सस्ता हो जाएगा वहीं दूसरी ओर लापरवाही से वाहन चालाने वालों की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। साथ ही अब आपकी सेहत के लिए भी सरकार आपको जानकारी देगी। 

ट्रैफिक नियम तोड़ने पर भारी जुर्माना
1 सितंबर 2019 से ट्रैफिक नियम बदल जाएंगे, अब आपने अगर सड़क पर ट्रैफिक नियम तोड़ा तो आपको ज्यादा जुर्माना देना पड़ेगा। 1 सितंबर से मोटर वाहन (संशोधन) अधिनियम के 63 उपबंध लागू होने वाले हैं।

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टैक्स मामलों का निपटारा फटाफट होगा
वित्त मंत्रालय के मुताबिक, सर्विस टैक्‍स और सेंट्रल एक्‍साइज ड्यूटी के पुराने विरासती मामलों को कम करने के लिए विवाद निपटान और माफी योजना एक सितंबर से चार महीने के लिए अमल में आ जाएगी। इस स्कीम में बकाया टैक्स चुकाया जा सकेगा और टैक्स चुकाने पर कानूनी कार्रवाई भी नहीं होगी। टैक्स चुकाने के बाद ब्याज, पेनाल्टी से छूट भी मिलेगी।  

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व्हीकल का ऑन डैमेज इंश्योरेंस होगा उपलब्ध
साधारण बीमा कंपनियां अब वाहनों को भूकंप, बाढ़ जैसी प्राकृतिक आपदाओं, तोडफोड़ एवं दंगे जैसी घटनाओं से होने वाले नुकसान के लिए अलग से बीमा कवर उपलब्ध कराएंगी। बीमा नियामक इरडा ने साधारण बीमा कंपनियों को एक सितंबर से नयी एवं पुरानी कारों और दोपहिया वाहनों के लिए अलग से इस प्रकार का बीमा उपलब्ध कराने को कहा है। पढ़िए पूरी खबर 

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SBI के सभी मौजूदा और नए ग्राहकों को RLLR पर होम लोन
1 सितंबर से स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (एसबीआई) ग्राहकों के लिए होम लोन लेकर घर खरीदना सस्ता हो जाएगा। दरअसल, SBI का रेपो लिंक्ड लेंडिंग रेट (RLLR) ने होम लोन इंडस्ट्री का पैटर्न ही चेंज कर दिया है। एसबीआई ने होम लोन की ब्याज दर में 0.20 फीसदी की कटौती की है। 1 सितंबर से होम लोन पर ब्याज दर 8.05 फीसदी होगी।

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तंबाकू उत्पादों के पैकेट पर बदलेगी चेतावनी
केन्द्रीय स्वास्थ्य व परिवार कल्याण मंत्रालय ने तम्बाकू उत्पादों पर चेतावनी के लिए नई अधिसूचना जारी की है। इसके लिए सिगरेट व अन्य तम्बाकू उत्पादन (पैकेजिंग व लेबलिंग) नियम, 2008 में बदलाव किए गए हैं। नए नियम 1 सितम्बर, 2019 से लागू होंगे। साथ ही तम्बाकू उत्पादों के पैकेट्स पर टोल-फ्री नंबर 1800-11-2356 लिखा होगा जिससे तंबाकू उत्पादों और सिगरेट का इस्तेमाल करने वाले लोगों को नशे की लत छोड़ने के फ्री उपाय दिए जाएंगे और उनका मार्गदर्शन किया जाएगा।

अब 15 दिन में बैकों को जारी करना होगा किसान क्रेडिट कार्ड
1 सितंबर से किसान क्रेडिट कार्ड (KCC) बनवाना और भी आसान हो जाएगा। अधिकतम 15 दिनों में बैंक को किसान क्रेडिट कार्ड जारी करना होगा। केंद्र सरकार ने किसानों को राहत देते हुए बैंकों से किसान क्रेडिट कार्ड 15 दिन में जारी करने का निर्देश दिया है। 

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