ई-कामर्स कंपनियों पर नकेल, 31 मार्च से पहले लागू होंगे नए नियम

Edited By jyoti choudhary,Updated: 27 Dec, 2019 01:55 PM

new rules will be applied before e commerce companies

ग्राहकों को ई-कामर्स कंपनियों की मनमानी से बचाने वाले नियम 31 मार्च से पहले ही लागू होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई बैठक में कंज्यूमर ऑफेयर मंत्रालय ने इन नियमों को 31 मार्च से पहले लागू करने का लक्ष्य तय किया है।

नई दिल्लीः ग्राहकों को ई-कामर्स कंपनियों की मनमानी से बचाने वाले नियम 31 मार्च से पहले ही लागू होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई बैठक में कंज्यूमर ऑफेयर मंत्रालय ने इन नियमों को 31 मार्च से पहले लागू करने का लक्ष्य तय किया है। इन नियमों के लागू होने के बाद ई-कामर्स कंपनियां उत्पादों के दाम प्रभावित नहीं कर सकेगी। प्रधानमंत्री गवर्निंग काउंसिल की बैठक में ये जानकारी दी गई।

इस पर 2 दिसंबर तक सभी स्टेकहोल्डर्स से सुझाव मांगे गए थे। विभाग सभी स्टेकहोल्डर्स के सुझावों का अध्यन कर रहा है। ये नियम नए कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के तहत लागू होंगे। इन नियमों से नकली उत्पादों की ब्रिकी रुकेगी और कंपनियों की जवाबदेही तय होगी। रिफंड प्रकिया सुधरेगी और 24 घंटे में रिफंड मिलेगा। कंपनियां गुमराह करने वाले विज्ञापन नहीं दे सकेंगी। कंपनियों को भारत में रजिस्टर करना जरूरी होगा। कंपनियां प्रोडेक्टस के दाम प्रभावित नहीं कर सकेंगी और कंपनियों को ग्राहकों को ब्रिकी से पहले सही जानकारी देनी होगी।

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