PF के करोड़ों खाताधारकों के लिए नई योजना, अब घर बैठे ही बदल सकते हैं Date of exit

Edited By vasudha,Updated: 23 Jan, 2020 02:07 PM

new scheme for account holders of pf

प्रोविडेंट फंड (Provident Fund) यानी पीएफ नौकरीपेशा लोगों के लिए बहुत मायने रखता है, यह आपकी सैलरी का अच्छा खासा हिस्सा होता है। अब पीएफ से जुड़ी कोई भी समस्या के लिए आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। EPFO अपने कर्मचारियों के लिए नई सेवा लेकर आया...

बिजनेस डेस्क: प्रोविडेंट फंड (Provident Fund) यानी पीएफ नौकरीपेशा लोगों के लिए बहुत मायने रखता है, यह आपकी सैलरी का अच्छा खासा हिस्सा होता है। अब पीएफ से जुड़ी कोई भी समस्या के लिए आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। EPFO अपने कर्मचारियों के लिए नई सेवा लेकर आया है, जिसमे आपकी हर समस्या का समाधान किया जाएग। 

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 EPF के पोर्टल पर 'Date of exit' का नया फीचर जोड़ा गया है, जिसके तहत अब नौकरी छोड़ने पर पीएफ खाताधारक को पिछले एम्प्लॉयर से नौकरी छोड़ने की तारीख दर्ज नहीं करानी होगी। खाताधारक खुद घर बैठे ही  डेट ऑफ एग्जिट दर्ज कर सकते हैं। इससे पहले नौकरी छोड़ने के बाद डेट ऑफ एग्जिट के लिए पिछले एम्प्लॉयर पर निर्भर रहना पड़ता थ। हालांकि, पैसा निकालने के लिए अभी भी आपको दो महीने ही इंतजार करना होगा लेकिन डेट ऑफ एग्जिट खुद भर पाने के कारण इसके लिए आपको पिछले एम्प्लॉयर पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। EPFO द्वारा लांच की गई नई सुविधा के तहत अब नौकरी छोड़ने पर पीएफ खाताधारक को पिछले एम्प्लॉयर से नौकरी छोड़ने की तारीख दर्ज नहीं करानी होगी। 

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ऐसे भरे Date of Exit

  • EPFO Unified Member Portal पर जाएं और अपने UAN और पासवर्ड के जरिए लॉगिन करें।
  • इसके बाद 'Manage' सेक्शन पर जाएं। इसमें ड्रॉप डाउन लिस्ट में आपको 'Mark Exit' दिखेगा। इस पर क्लिक करें। 
  • इसके बाद ड्रॉपडाउन मेन्यू से पुरानी कंपनी का पीएफ अकाउंट नंबर चुनना होगा। 
  • इसके बाद नौकरी छोड़ने की तारीख और कारण भरिए। इसके बाद रिक्वेस्ट ओटीपी पर क्लिक कीजिए। 
  • अब आधार से जुड़े मोबाइल नंबर पर आए ओटीपी को इंटर कीजिए एवं 'Update' पर क्लिक कीजिए।
  • इसके बाद आपको एक मैसेज मिलेगा कि Date of Exit अपडेट हो गया है।
  • अगर आपने नौकरी छोड़ दी है तो दो महीने से पहले आप डेट ऑफ एग्जिट नहीं नहीं दर्ज कर सकते हैं।

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क्या होगा फायदा?
ऑनलाइन डेट ऑफ एग्जिट दर्ज करने का सबसे बड़ा फायदा यह होगा कि दो महीने बाद अगर कोई भी क्लेम आपको भरना है तो उसके लिए पिछले एम्प्लॉयर से तारीख दर्ज कराने का इंतजार नहीं करना होगा। नियम के मुताबिक, नौकरी बदलने के बाद अगर आपकी डेट ऑफ एग्जिट ठीक तरह से मार्क नहीं की गई है तो आपकी नौकरी के रिकॉर्ड को निरंतर नहीं माना जाएगा. EPFO आपको बेरोजगार मानेगा, साथ ही इस दौरान मिलने वाले ब्याज पर टैक्स का भुगतान भी मांगा जा सकता है। 
 

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