Edited By ,Updated: 20 Jul, 2016 02:56 PM
नैशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एन.जी.टी.) ने कहा है कि 15 साल पुरानी डीजल व्हीकल्स को पहले डी-रजिस्टर्ड करना चाहिए। एन.जी.टी. ने कहा
नई दिल्लीः नैशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एन.जी.टी.) ने कहा है कि 15 साल पुरानी डीजल व्हीकल्स को पहले डी-रजिस्टर्ड करना चाहिए। एन.जी.टी. ने कहा कि दिल्ली आर.टी.ओ. कम व्हीकल्स वाले क्षेत्रों के लिए डी-रजिस्टर्ड डीजल व्हीकल्स को एन.ओ.सी. जारी करे। एन.जी.टी. ने डी.डी.ए. को यह भी कहा कि वह डी-रजिस्टर्ड वाली डीजल व्हीकल्स को पार्किंंग की जमीन मुहैया कराए।
15 साल पुराने व्हीकल्स हों स्क्रैप
इसके अलावा, एन.जी.टी. ने यह भी कहा कि 15 साल से पुराने और बीएस-1, बीएस-2 वाले सभी डीजल व्हीकल्स को स्क्रैप करना चाहिए और इन व्हीकल्स को एन.ओ.सी. को जारी नहीं किया जाना चाहिए। कुछ दिन पहले ही एन.जी.टी. ने दिल्ली में 10 साल पुरानी डीजल व्हीकल्स पर तुरंत बैन लगाने का आदेश दिया है। एन.जी.टी. ने दिल्ली आर.टी.ओ. को निर्देश दिया है कि 10 साल से पुरानी सभी डीजल व्हीकल को डी-रजिस्टर कर दिया जाए।
नए व्हीकल्स के रजिस्ट्रेशन पर रोक लगी है
- बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने ने दिल्ली-एन.सी.आर. में नई डीजल कार और टैक्सियों के रजिस्ट्रेशन पर रोक लगाई हुई है।
- केंद्र सरकार और कार निर्माता कम्पनियों ने यह रोक हटाने की मांग की थी लेकिन इस मामले अभी सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा है।
- सुप्रीम कोर्ट ने 16 दिसंबर 2015 को 2000 सीसी से अधिक के वाहनों के रजिस्ट्रेशन पर यह रोक लगाई थी।
- इसके पहले सुप्रीम कोर्ट 10 साल पुरानी डीजल गाड़ियों पर एन.जी.टी. के आदेश को चुनौती देने वाली एक याचिका भी खारिज कर चुकी है।