Edited By Punjab Kesari,Updated: 18 Apr, 2018 01:18 AM
जिला उपभोक्ता संरक्षण फोरम गुरदासपुर ने एक याचिकाकत्र्ता को राहत देते हुए यूनाइटेड इंश्योरैंस कम्पनी को आदेश दिया है कि वह याचिकाकत्र्ता की दुकान पर हुई चोरी का कम्पनी के सर्वेयर की रिपोर्ट के अनुसार क्लेम, हर्जाना व अदालती खर्च 30 दिन में अदा करे,...
गुरदासपुर: जिला उपभोक्ता संरक्षण फोरम गुरदासपुर ने एक याचिकाकत्र्ता को राहत देते हुए यूनाइटेड इंश्योरैंस कम्पनी को आदेश दिया है कि वह याचिकाकत्र्ता की दुकान पर हुई चोरी का कम्पनी के सर्वेयर की रिपोर्ट के अनुसार क्लेम, हर्जाना व अदालती खर्च 30 दिन में अदा करे, क्योंकि कम्पनी ने उपभोक्ता को क्लेम देने से मना कर दिया था।
क्या है मामला
विशाल विज पुत्र सतीश विज निवासी बटाला एक दुकान श्री साई करियाना तथा जनरल स्टोर के नाम से गांव तारागढ़, पुलिस स्टेशन किला लाल सिंह में चलाता है। उसने अपनी दुकान की इंश्योरैंस करवा रखी थी जिसके लिए उसने यूनाइटेड इंडिया इंश्योरैंस कम्पनी के बटाला स्थित कार्यालय में 2607 रुपए अदा कर इंश्योरैंस पॉलिसी ली थी जो 17 मार्च 2016 से 16 मार्च 2017 तक वैध थी। इसके तहत दुकान में पड़ा स्टॉक इंश्योर्ड था तथा यह इंश्योरैंस 5 लाख रुपए की थी। 17 सितम्बर 2016 को दुकान को अज्ञात चोरों ने निशाना बनाया तथा 1 लाख 61 हजार रुपए का सामान चोरी कर लिया। इस संबंधी इंश्योरैंस कम्पनी तथा पुलिस स्टेशन किला लाल सिंह को भी सूचित किया गया और पुलिस ने इस संबंध में 17 सितम्बर 2017 को केस भी दर्ज किया।
कम्पनी ने क्षति का अनुमान लगाने के लिए बटाला के एक सर्वेयर की ड्यूटी लगाई जिसने 53,333 रुपए का नुक्सान बताया, परन्तु इंश्योरैंस कम्पनी ने यह कहकर क्लेम देने से इंकार कर दिया कि याचिकाकत्र्ता पुलिस से चोरी के ‘नो ट्रेस’ होने का सर्टीफिकेट लाकर नहीं दे सका, जबकि अन्य सभी जरूरी कागज इंश्योरैंस कम्पनी के पास जमा करवा दिए थे।
यह कहा फोरम ने
फोरम के प्रधान नवीन पुरी ने दोनों पक्षों के वकीलों की दलीलें सुनने के बाद याचिकाकत्र्ता की अपील को स्वीकार करते हुए इंश्योरैंस कम्पनी को आदेश दिया कि वह याचिकाकत्र्ता को 30 दिन में सर्वेयर द्वारा दी रिपोर्ट की राशि सहित 5000 रुपए हर्जाना तथा 3000 रुपए अदालती खर्च अदा करे। आदेश का पालन न करने पर आदेश की तिथि से 9 प्रतिशत ब्याज सहित राशि अदा करनी होगी।