Edited By Supreet Kaur,Updated: 17 Jul, 2019 11:44 AM
केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने स्पष्ट किया कि आयकर रिटर्न फॉर्म में कोई बदलाव नहीं किया गया बल्कि सिर्फ रिटर्न प्रक्रिया में उपयोग होने वाले सॉफ्टवेयर (यूटिलिटी सॉफ्टवेयर) को अद्यतन किया गया है। सीबीडीटी ने मीडिया में चल रही उन......
नई दिल्लीः केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने स्पष्ट किया कि आयकर रिटर्न फॉर्म में कोई बदलाव नहीं किया गया बल्कि सिर्फ रिटर्न प्रक्रिया में उपयोग होने वाले सॉफ्टवेयर (यूटिलिटी सॉफ्टवेयर) को अद्यतन किया गया है। सीबीडीटी ने मीडिया में चल रही उन खबरों का खंडन किया है जिनमें कहा गया है कि आईटीआर फॉर्म में "बढ़े पैमाने पर बदलाव" किए गए हैं , इससे करदाताओं को दिक्कत हो रही है।
बोर्ड ने बयान जारी करके कहा कि इन फॉर्मों के उपयोगिता सॉफ्टवेयर की अद्यतन प्रक्रिया से रिटर्न दाखिल पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा है। उसने बताया कि अब तक 1.38 करोड़ इकाइयां आयकर रिटर्न दाखिल कर चुकी हैं। सीबीडीटी ने कहा, "आईटीआर-2 और आईटीआर-3 समेत किसी भी आईटीआर फॉर्म में एक अप्रैल को अधिसूचना जारी होने के बाद से कोई बदलाव नहीं किया गया है। एक अप्रैल आकलन वर्ष 2019-20 का पहला दिन है।"