Edited By Supreet Kaur,Updated: 02 Jul, 2018 11:45 AM
महिला किसान की दुर्घटना में मृत्यु के बाद उसके पति व पुत्र को बीमा क्लेम के भुगतान में विलंब करने की वजह से उपभोक्ता फोरम ने बीमा कंपनी को क्लेम की राशि व 8 हजार रुपए हर्जाना देने का आदेश दिया है।