अब Pan Card के लिए नहीं करना पड़ेगा लंबा इंतजार, सरकार आसान कर रही है प्रक्रिया

Edited By vasudha,Updated: 14 Feb, 2020 03:56 PM

no form will have to be filled for pan card

परमानेंट अकाउंट नंबर (PAN) कार्ड बनवाने के लिए अब आपको फॉर्म भरने और उसे इनकम टैक्स की लंबी लाइनों में खड़े होने की आवश्यकता नहीं है। ​क्योंकि यह प्रकिया पहले से और ज्यादा आसान होने वाली है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने खुद इसके संकेत दिए हैं। वह...

बिजनेस डेस्क: परमानेंट अकाउंट नंबर (PAN) कार्ड बनवाने के लिए अब आपको फॉर्म भरने और उसे इनकम टैक्स की लंबी लाइनों में खड़े होने की आवश्यकता नहीं है। ​क्योंकि यह प्रकिया पहले से और ज्यादा आसान होने वाली है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने खुद इसके संकेत दिए हैं। वह नीति आयोग में उद्योगपतियों से संवाद कर रहीं थीं।

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वित्त मंत्री ने कहा कि आने वाले समय में स्थायी खाता संख्या या पैन कार्ड बनवाना और आसान होगा। उन्होंने कहा कि कोई भी व्यक्ति आयकर विभाग की वेबसाइट पर जाकर इसका लाभ उठा सकता है। बता दें कि निर्मला सीतारमण ने अपने बजट भाषण में कहा थ कि पैन (PAN) जारी करने की प्रक्रिया को और अधिक आसान बनाने के लिए जल्‍दी ही एक नई व्‍यवस्‍था शुरू की जाएगी, और इसके तहत विस्‍तृत आवेदन पत्र भरने की कोई आवश्यकता नहीं होगी। पहले  पैन कार्ड बनवाने के लिए लंबे समय का इंतजार करना पड़ता था, लेकिन अब आप अपने आधार नंबर से ही इसे बनवा सकते हैं। 

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दरअसल सरकार ने पैन धारकों के लिए पैन के साथ आधार को जोड़ना अनिवार्य कर दिया है। देश में 30.75 करोड़ से अधिक पैन धारक हैं। हालांकि 27 जनवरी 2020 तक 17.58 करोड़ पैन धारकों ने पैन के साथ आधार को नहीं जोड़ा था। इसकी समयसीमा 31 मार्च 2020 को समाप्त हो रही है। यानी अगर आपने 31 मार्च तक पैन कार्ड को आधार से लिंक नहीं किया, तो एक अप्रैल के बाद आपका पैन कार्ड रद्द हो सकता है। 

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क्या होता है पेन नंबर ?
पैन कार्ड एक ऐसा कार्ड है, जिस पर लिखे कोड में व्यक्ति की पूरी कुंडली छुपी होती है। पैन कार्ड नंबर एक 10 डिजिट का खास नंबर होता है, जो लेमिनेटेड कार्ड के रूप में आता है। इसे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट उन लोगों को इश्यू करते हैं, जो पैन कार्ड के लिए अर्जी देते हैं। पैन कार्ड बन जाने के बाद उस व्यक्ति के सारे फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन डिपार्टमेंट के पैन कार्ड से लिंक हो जाते हैं। इनमें टैक्स पेमेंट, क्रेडिट कार्ड जैसे कई फाइनेंशियल लेन-देन डिपार्टमेंट की निगरानी में रहते हैं।

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