नहीं मिला गाड़ी का क्लेम, अब बीमा कम्पनी करेगी भुगतान

Edited By Punjab Kesari,Updated: 11 Feb, 2018 09:57 AM

no paid carriage claim now insurance company will pay

बीमा कम्पनी ने जिला उपभोक्ता फोरम के आदेश के खिलाफ  राज्य उपभोक्ता आयोग में याचिका दायर की थी। राज्य उपभोक्ता फोरम ने जिला फोरम के आदेश को यथावत रखते हुए गाड़ी को गैराज तक ले जाने के किराए पर बीमा कम्पनी को छूट

हमीरपुर : बीमा कम्पनी ने जिला उपभोक्ता फोरम के आदेश के खिलाफ  राज्य उपभोक्ता आयोग में याचिका दायर की थी। राज्य उपभोक्ता फोरम ने जिला फोरम के आदेश को यथावत रखते हुए गाड़ी को गैराज तक ले जाने के किराए पर बीमा कम्पनी को छूट देने के साथ बीमा क्लेम की राशि देने का आदेश दिया।

क्या है मामला
भिलांवा गांव निवासी जय बहादुर ने बोलैरो गाड़ी खरीदी थी। इसका बीमा यूनाइटेड इंडिया जनरल बीमा कम्पनी से कराया था। दुर्घटना में गाड़ी क्षतिग्रस्त होने के बाद बीमा कम्पनी क्लेम नहीं दे रही थी। उसने बीमा कम्पनी के खिलाफ  फोरम में मुकद्दमा दर्ज कराया था। फोरम ने बीमा कम्पनी के खिलाफ  क्लेम की धनराशि 1,55,637 रुपए देने के साथ ही क्षतिग्रस्त गाड़ी को गैराज तक ले जाने के लिए 4800 रुपए अतिरिक्त देने का आदेश दिया था। बीमा कम्पनी ने इस आदेश के खिलाफ  राज्य उपभोक्ता आयोग में याचिका दायर की थी। 

यह कहा राज्य उपभोक्ता फोरम ने
उत्तर प्रदेश राज्य उपभोक्ता फोरम के न्यायमूॢत अख्तर हुसैन खान ने जिला उपभोक्ता फोरम के आदेश को यथावत रखते हुए गैराज तक गाड़ी को ले जाने के किराए पर कम्पनी को छूट दी। फोरम ने 45 दिनों के अंदर उपभोक्ता को क्लेम देने का आदेश दिया। समय पर क्लेम न देने पर बीमा कम्पनी के खिलाफ  दंडात्मक कार्रवाई करने का भी निर्देश दिया गया।

Related Story

IPL
Chennai Super Kings

176/4

18.4

Royal Challengers Bangalore

173/6

20.0

Chennai Super Kings win by 6 wickets

RR 9.57
img title
img title

Be on the top of everything happening around the world.

Try Premium Service.

Subscribe Now!