16 अक्टूबर के बाद शाह ग्रुप बिल्डर्स के निवेशकों से रिफंड स्वीकार नहीं : सेबी

Edited By rajesh kumar,Updated: 13 Oct, 2020 12:51 PM

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भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) ने सोमवार को कहा कि वह 16 अक्टूबर के बाद शाह ग्रुप बिल्डर्स के निवेशकों से धन वापसी के दावे स्वीकार नहीं करेगा।

नई दिल्ली: भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) ने सोमवार को कहा कि वह 16 अक्टूबर के बाद शाह ग्रुप बिल्डर्स के निवेशकों से धन वापसी के दावे स्वीकार नहीं करेगा। सेबी ने शाह ग्रुप बिल्डर्स के निवेशकों को धन लौटाने की प्रक्रिया शुरू की थी। पिछले महीने उसने निवेशकों से लेनदेन को लेकर बैंक की जानकारी एवं अन्य दस्तावेज 18 सितंबर तक जमा करने के लिए कहा था।

सेबी ने सोमवार को एक सार्वजनिक सूचना में कहा कि उसे निवेशकों से अंतिम तिथि के बाद भी रिफंड दावे मिले हैं। निवेशक जैसे-जैसे रिफंड प्रक्रिया को लेकर जागरुक होते गए, वह निर्धारित प्रक्रिया के बाद भी दावे भेजते रहे। सेबी ने कहा कि कोविड-19 संकट के चलते देशभर में मार्च से लगे लॉकडाउन को देखते हुए उसने निर्धारित तिथि के बाद भी दावे स्वीकार किए।

बाजार नियामक ने कहा कि निवेशकों को पर्याप्त समय देने के बाद अब उसने 16 अक्टूबर 2020 तक ही दावे स्वीकार करने का निर्णय लिया है। यह दावे उक्त तिथि को कार्यालय समय के भीतर स्वीकार किए जाएंगे। शाह ग्रुप ने जुलाई-नवंबर 2008 में सेबी की सार्वजनिक निर्गम अनुमति के बिना 1,500 लोगों को शेयर जारी कर छह करोड़ रुपये से अधिक का निवेश जुटाया था।



 

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