सहारा की ऐंबी वैली को नहीं मिला कोई खरीददार, नीलामी रुकी

Edited By jyoti choudhary,Updated: 13 Jul, 2018 12:04 PM

no takers for sahara s aamby valley properties

सहारा समूह की ऐंबी वैली स्थित संपत्तियों का कोई भी खरीदार नहीं है। बॉम्बे हाई कोर्ट के ऑफिशल लिक्विडिटेर ने सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा की अध्यक्षता वाली बेंच को यह जानकारी दी।

बिजनेस डेस्कः सहारा समूह की ऐंबी वैली स्थित संपत्तियों का कोई भी खरीदार नहीं है। बॉम्बे हाई कोर्ट के ऑफिशल लिक्विडिटेर ने सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा की अध्यक्षता वाली बेंच को यह जानकारी दी। लिक्विडिटेर ने कहा कि ऐंबी वैली का कोई भी खरीदार नहीं है और नीलामी असफल साबित हुई है। 

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नीलामी प्रक्रिया बंद करने का आदेश
पीठ ने ऐंबी वैली में सहारा समूह की संपत्ति अपने कब्जे में लेने के लिए एक रिसीवर नियुक्त किया था। पीठ ने आधिकारिक लिक्विडेटर को निवेशकों का धन वसूलने के लिए इन संपत्तियों की नीलामी प्रक्रिया जारी रखने का आदेश दिया था। पीठ ने नीलामी प्रक्रिया बंद करने का आदेश देते हुए साई राइडम रियल्टर्स प्राइवेट लिमिटेड और प्राइम डाउन टाउन रियल एस्टेट लिमिटेड को सेबी-सहारा खाते में एक हजार करोड़ रुपए जमा कराने का निर्देश दिया था। 

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ये फर्म संपत्तियों को खरीदने के लिए तैयार था
इससे पहले सहारा समूह ने कहा था कि ये फर्म मुंबई के वसई में उसकी संपत्तियों को खरीदने के लिए तैयार हैं। सहारा समूह की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता विकास सिंह ने कहा कि वसई की संपत्ति की बिक्री से करीब एक हजार करोड़ रुपए मिलेंगे, जिसे सेबी-सहारा खाते में जमा करा दिया जाएगा। 

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पीठ ने इसके बाद दोनों फर्मों से कहा कि वे आज ही 99 करोड़ रुपए का बैंक ड्राफ्ट जमा कराएं और उन्हें शेष राशि जमा कराने के लिए एक समय सीमा निर्धारित कर दी। पीठ ने दोनों फर्मों से कहा कि वे 15 अगस्त तक दो सौ करोड़ रुपए और 12 सितंबर तक 682.8 करोड़ रुपए जमा कराएं। कोर्ट ने उन्हें आगाह किया कि इसका पालन नहीं करने पर अवमानना कार्यवाही की जा सकती है और जमा की गई राशि जब्त कर ली जाएगी।

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