किस्तें चुकाने के बाद भी नहीं मिली बस की NOC, अब श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनांस कंपनी देगी हर्जाना

Edited By Supreet Kaur,Updated: 12 May, 2018 08:46 AM

noc of the bus did not get even after repayment of installments

जिला उपभोक्ता संरक्षण फोरम ने एक याचिकाकर्ता को राहत देते हुए श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनांस कंपनी लि. जालंधर व होशियारपुर के ब्रांच मैनेजरों को आदेश दिया है कि शिकायतकर्ता फतेहवीर सिंह पुत्र कुलवीर सिंह निवासी बसंत बिहार, डी.सी. रोड अंबेदकर नगर...

होशियारपुरः जिला उपभोक्ता संरक्षण फोरम ने एक याचिकाकर्ता को राहत देते हुए श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनांस कंपनी लि. जालंधर व होशियारपुर के ब्रांच मैनेजरों को आदेश दिया है कि शिकायतकर्ता फतेहवीर सिंह पुत्र कुलवीर सिंह निवासी बसंत बिहार, डी.सी. रोड अंबेदकर नगर होशियारपुर को एन.ओ.सी. जारी करके 20 हजार रुपए की राशि हर्जाना के तौर पर 30 दिन के अंदर अदा की जाए।

क्या है मामला
फतेहवीर सिंह ने फोरम में दायर याचिका में कहा था कि उसके दादा हरभजन सिंह ने बस (नं.पी.बी.07ए.-6925) श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनांस कंपनी लि. के माध्यम से लोन एग्रीमैंट द्वारा ली थी। उसके दादा की 22 मार्च 2017 को मृत्यु होने उपरांत बस की देखभाल उस द्वारा की जाने लगी। हरभजन सिंह द्वारा बस की सभी किस्तों की अदायगी नियमित रूप से की गई थी व ली गई राशि 20 दिसम्बर 2014 को क्लीयर कर दी गई थी। उसके दादा बार-बार फाइनांस कंपनी को नो ऑब्जैक्शन सर्टीफिकेट व क्लीयरैंस सर्टीफिकेट जारी करने के लिए कहते रहे लेकिन कंपनी ने ऐसा न किया। उसने इस संबंध में 15 जून 2017 को कंपनियों को नोटिस देकर एन.ओ.सी. व 2 लाख रुपए हर्जाना की मांग की थी लेकिन कंपनी ने कोई जवाब न दिया था।

यह कहा फोरम ने
फोरम के प्रधान करनैल सिंह व सदस्य सुश्री हरबिमल डोगरा ने सारे मामले की गहनता से सुनवाई की। प्रधान करनैल सिंह की तरफ से यह आदेश सुनाया गया कि यह बात स्पष्ट है कि शिकायतकर्ता ने पूरा लोन क्लीयर कर दिया था। इसके बावजूद उसे सर्टीफिकेट जारी नहीं किए। फोरम ने नो ऑब्जैक्शन व लोन क्लीयरैंस सर्टीफिकेट जारी करने के अलावा 20 हजार रुपए की राशि 30 दिन के अंदर-अंदर हर्जाना के तौर 
पर देने का आदेश दिया।

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