नोएडा-ग्रेटर नोएडा में घर खरीदारों को तोहफा, प्रॉपर्टी की रीसेल पर ट्रांसफर चार्ज हुआ आधा

Edited By jyoti choudhary,Updated: 27 Sep, 2021 05:10 PM

noida greater noida gift to home buyers transfer charge on property

अगर आप राजधानी दिल्ली से सटे नोएडा और ग्रेटर नोएडा में प्लॉट या फ्लैट खरीदने की सोच रहे हैं तो आपके लिए गुड न्यूज है। दरअसल, नोएडा अथॉरिटी ने घर खरीदारों को तोहफा देते हुए शहर में प्रॉपर्टी की रीसेल पर लगाए जाने वाले ट्रांसफर चार्ज को घटाकर आधा कर...

नई दिल्लीः अगर आप राजधानी दिल्ली से सटे नोएडा और ग्रेटर नोएडा में प्लॉट या फ्लैट खरीदने की सोच रहे हैं तो आपके लिए गुड न्यूज है। दरअसल, नोएडा अथॉरिटी ने घर खरीदारों को तोहफा देते हुए शहर में प्रॉपर्टी की रीसेल पर लगाए जाने वाले ट्रांसफर चार्ज को घटाकर आधा कर दिया है।

24 सितंबर को एक बैठक के दौरान नोएडा अथॉरिटी ने प्रॉपर्टी की रीसेल पर लगाए गए चार्जेस को आधा करने का फैसला लिया। इसे एक ऐसा कदम माना जा रहा है, जिससे कोरोना के कारण देरी और मार्केट में मंदी से सुधार होने की उम्मीद है।

बैठक के दौरान नोएडा अथॉरिटी ने ट्रांसफर ऑफ मेमोरेंडम (TM) शुल्क के या प्लॉट या फ्लैट के ट्रांसफर शुल्क को 5 फीसदी से घटाकर 2.5 प्रतिशत कर दिया। नए आदेश में कहा गया है कि नोएडा में रीसेल में फ्लैट या प्लॉट खरीदने पर रजिस्ट्री के साथ उसे अथॉरिटी से ट्रांसफर करवाने पर 5 फीसदी ट्रांसफर चार्ज लगता था लेकिन अब इसे घटाकर ढाई फीसदी कर दिया गया है।

वहीं, नोएडा अथॉरिटी से आवंटित ईडब्ल्यूएस के लिए ट्रांसफर चार्ज सिर्फ एक फीसदी होगा। अथॉरिटी ने एक बयान में कहा कि नए शुल्क 2011 के बाद आवंटित संपत्तियों पर लागू होंगे। आपको बता दें कि नोएडा अथॉरिटी प्लॉट या फ्लैट की रीसेल पर रजिस्ट्रेशन के समय एक ट्रांसफर चार्ज लेता है। 24 सितंबर को नोएडा अथॉरिटी, ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी, यमुना अथॉरिटी और यूपी के अपर मुख्य सचिव अरविंद कुमार के साथ बैठक में प्रॉपर्टी ट्रांसफर चार्ज को आधा करने का फैसला लिया गया।

शहर के निवासी, जिसमें कमर्शियल और हाउसिंग प्रॉपर्टीज हैं, नोएडा अथॉरिटी के इस निर्णय से उत्साहित हैं। नोएडा फेडरेशन ऑफ अपार्टमेंट ओनर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष राजीव सिंह ने मनीकंट्रोल को बताया कि यूपी सरकार की यह स्वागत योग्य पहल है। इस फैसले से सैकड़ों घर खरीदारों में खुशी है। उनके मुताबिक, अगला कदम 50,000 से अधिक लंबित रजिस्ट्रियों के पूरे बैकलॉग को क्लियर करना होना चाहिए ताकि कम किए गए ट्रांसफर शुल्क का लाभ उन घर खरीदारों को भी दिया जा सके।
 

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