CONSUMER FORUM: नहीं दिया गाय-भैंस की मौत का बीमा, कंपनी को जुर्माना

Edited By Supreet Kaur,Updated: 03 Jul, 2018 01:04 PM

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गाय-भैंस की मौत के बाद बीमे का भुगतान न करना इंश्योरैंस कंपनी को महंगा पड़ गया। मामले की सुनवाई के बाद खपतकार फोरम ने नैशनल इंश्योरैंस कम्पनी को जुर्माने सहित गाय-भैंस के बीमों के 1.25 लाख रुपए अदा करने का निर्देश दिया है।

बिजनेस डेस्कः गाय-भैंस की मौत के बाद बीमे का भुगतान न करना इंश्योरैंस कंपनी को महंगा पड़ गया। मामले की सुनवाई के बाद खपतकार फोरम ने नैशनल इंश्योरैंस कम्पनी को जुर्माने सहित गाय-भैंस के बीमों के 1.25 लाख रुपए अदा करने का निर्देश दिया है।

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क्या है मामला
झाबुआ की मेघनगर तहसील के गांव गडोली के महेंद्र पुत्र झितरा नायक ने नैशनल इंश्योरैंस कंपनी से गाय-भैंस का बीमा करवाया था। बैंक आफ बड़ौदा की तरफ से बीमे वाले पशुओं पर टैग भी लगाए गए थे। 11 जनवरी, 2016 को एक भैंस और 21 मार्च, 2016 को एक गाय की मौत हो गई, जिस का वैटॢनटी अस्पताल से पोस्टमार्टम और सभी जरूरी कार्रवाई कर बीमा दावा पेश किया गया, परन्तु बीमा कंपनी ने भुगतान करने से इंकार कर दिया। बीमा कंपनी के अधिकारियों के पास सुनवाई न होने पर महेंद्र ने खपतकार फोरम का दरवाजा खटखटाया।

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यह कहा फोरम ने 
मामले की सुनवाई दौरान खपतकार फोरम में न तो बीमा कंपनी और न ही बैंक की तरफ से जवाब पेश किया गया जिस के बाद फोरम ने फैसला शिकायतकर्ता के हक में सुनाया। फोरम ने बीमा कंपनी को निर्देश दिया कि वह बीमे के 1.25 लाख रुपए एक महीने में अदा करे। इस के साथ ही अदालती खर्चा और जुर्माने का भुगतान भी बीमा कंपनी को करना होगा। 

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