नहीं किया पैंशन का भुगतान, अब SBI शाखा प्रबंधक देगा जुर्माना

Edited By Punjab Kesari,Updated: 23 Mar, 2018 10:55 AM

not paid pension sbi branch manager will now pay fine

जिला उपभोक्ता फोरम ने सेवा में त्रुटि के एक मामले में भारतीय स्टेट बैंक (एस.बी.आई.) की सासामुसा शाखा के प्रबंधक के खिलाफ 35 हजार रुपया जुर्माना लगाया है। फोरम ने आवेदक को 2 माह के अंदर उसके बकाया पैंशन राशि का भुगतान करने का भी आदेश दिया है।

गोपालगंजः जिला उपभोक्ता फोरम ने सेवा में त्रुटि के एक मामले में भारतीय स्टेट बैंक (एस.बी.आई.) की सासामुसा शाखा के प्रबंधक के खिलाफ 35 हजार रुपया जुर्माना लगाया है। फोरम ने आवेदक को 2 माह के अंदर उसके बकाया पैंशन राशि का भुगतान करने का भी आदेश दिया है।

क्या है मामला
विजयीपुर थाना के अमवा गांव निवासी मुनेश्वर रावत को स्टेट बैंक की सासामुसा शाखा से पैंशन की राशि मिलती थी लेकिन जब वह वर्ष 2009 में अपना लाइफ सॢटफिकेट जमा करने बैंक में गए उसी समय उनका पी.पी.ओ. बुक भी जमा करा लिया गया। बाद में पी.पी.ओ. बुक बैंक शाखा से ही कहीं गुम हो गया। इसी बीच 10 जनवरी 2010 को उसकी मृत्यु हो गई। उसकी मृत्यु के बाद उसकी पत्नी मंदोदरी देवी के नाम से बैंक में खाता खोलकर उसे भी पैंशन मिलने लगी। बाद में 24 अक्तूबर 2013 को उसकी भी मृत्यु हो गई लेकिन पी.पी.ओ. बुक नहीं रहने के कारण उसके जीवन काल की बकाया पैंशन का भुगतान उसके पुत्र शिवबालक यादव को नहीं हो रहा था। तब शिवबालक यादव ने उपभोक्ता फोरम में वाद दायर किया।

यह कहा फोरम ने
मामले की सुनवाई पूरी होने के बाद फोरम ने 2 माह के अंदर बकाया पैंशन राशि का भुगतान बैंक को करने का आदेश दिया। साथ ही आवेदक को हुई शारीरिक, आर्थिक और मानसिक क्षतिपूर्ति के लिए 25 हजार तथा मुकद्दमा खर्च के लिए 10 हजार रुपए देने का आदेश दिया। फोरम ने आदेश का अनुपालन नहीं होने पर बैंक को 9 प्रतिशत ब्याज के साथ राशि का भुगतान करने को कहा।

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