‘खादी’ चिन्ह के गलत इस्‍तेमाल पर 222 फर्मों को नोटिस

Edited By Supreet Kaur,Updated: 23 Jun, 2018 09:58 AM

notice to 222 firms on misuse of khadi sign

खादी व ग्रामोद्योग आयोग ने खादी चिन्ह के अनधिकृत इस्तेमाल के लिए बीते ढाई साल में 222 फर्मों को कानूनी नोटिस भेजे हैं। आयोग के अनुसार ये फर्में कथित तौर पर बिना पंजीकरण कराए ‘खादी मार्क’, हाथ की कताई’ या ‘हाथ से बुना’ जैसे शब्दों का इस्तेमाल कर अपने...

बिजनेस डेस्कः खादी व ग्रामोद्योग आयोग ने खादी चिन्ह के अनधिकृत इस्तेमाल के लिए बीते ढाई साल में 222 फर्मों को कानूनी नोटिस भेजे हैं। आयोग के अनुसार ये फर्में कथित तौर पर बिना पंजीकरण कराए ‘खादी मार्क’, हाथ की कताई’ या ‘हाथ से बुना’ जैसे शब्दों का इस्तेमाल कर अपने उत्पाद बेच रही हैं। आयोग के अध्यक्ष वी के सक्सेना ने यह जानकारी दी।

उन्होंने कहा कि खादी की बिक्री में हाल ही में आए उछाल के मद्देनजर आयोग का यह दायित्व है कि वह क्रेताओं के हितों की रक्षा करें ताकि कोई फर्म उन्हें ‘खादी उत्पाद के नाम पर चूना नहीं लगा सके।’ सक्सेना ने कहा कि आयोग कानून के अनुसार खादी उत्पाद बेचने वाली व ‘हाथ से कता’, ‘हाथ से बुना’ या ‘हथकरघे में बुना’ शब्द इस्तेमाल करने के लिए फर्म को खादी चिन्ह के लिए पंजीकरण करवाकर शुल्क चुकाना होता है। ऐसे फर्म को हस्तशिल्पियों की जानकारी देने के साथ साथ अन्य प्रक्रियाओं को पूरा करना होता है।

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उन्होंने कहा कि आयोग ने दिसंबर 2015 से 222 फर्मों को कानूनी नोटिस भेजे हैं। आयोग चाहता है कि वे खादी के उत्पाद बेचने के लिए पंजीकरण करवाएं और खादी मार्क के लिए पात्र बने। उन्होंने कहा, ‘आयोग का दायित्व है कि वह ब्रांड के रूप में खादी की रक्षा करे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद खादी को बढ़ावा दे रहे हैं।’ 
 

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