Edited By Supreet Kaur,Updated: 01 Nov, 2019 01:58 PM
दिल्ली उच्च न्यायालय ने घोटाला प्रभावित ‘पंजाब एंड महाराष्ट्र को-ऑपरेटिव बैंक'' (पीएमसी) से नकद निकासी पर लगी पाबंदी हटाने की मांग वाली जनहित याचिका पर शुक्रवार को केन्द्र और भारतीय रिजर्व बैंक को नोटिस जारी कर इस पर रुख स्पष्ट करने को कहा है।
नई दिल्लीः दिल्ली उच्च न्यायालय ने घोटाला प्रभावित ‘पंजाब एंड महाराष्ट्र को-ऑपरेटिव बैंक' (पीएमसी) से नकद निकासी पर लगी पाबंदी हटाने की मांग वाली जनहित याचिका पर शुक्रवार को केन्द्र और भारतीय रिजर्व बैंक को नोटिस जारी कर इस पर रुख स्पष्ट करने को कहा है।
मुख्य न्यायधीश डी. एन. पटेल और न्यायमूर्ति सी हरि शंकर की पीठ ने वित्त मंत्रालय, दिल्ली सरकार, आरबीआई और पीएमएसी बैंक को नोटिस जारी कर याचिका पर रुख स्पष्ट करने को कहा। याचिका में ग्राहकों के, बैंक में जमा पैसे के लिए 100 प्रतिशत बीमा कवर की मांग की गई है।
घोटाला सामने आने के बाद भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने ‘पंजाब एंड महाराष्ट्र को-ऑपरेटिव बैंक' पर पाबंदियां लगा दी थी। पीएमसी बैंक में हुए 4,355 करोड़ रुपए के कथित घोटाले के सामने आने के बाद आरबीआई ने पहले, तरलता संकट को ध्यान में रखते हुए राशि निकालने की सीमा 1,000 रुपए कर दी थी। इसे बाद में बढ़ा कर 40,000 रुपए (छह महीने के अंदर) कर दिया, जिससे ग्राहक तनाव में हैं।