अब हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी खरीदना होगा और भी आसान, आप भी उठा सकते हैं लाभ

Edited By vasudha,Updated: 10 Jan, 2020 11:02 AM

now buying health insurance policy will be even easier

स्वास्थ्य बीमा पॉलिसी खरीदने के दौरान लोगों को भ्रमित होने से बचाने के लिए और अधिक लोगों को स्वास्थ्य बीमा खरीदने के लिए प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से इंश्योरेंस रेगुलेटर एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया (आईआरडीएआई) इंश्योरेंस कंपनियों को एक...

बिजनेस डेस्क: स्वास्थ्य बीमा पॉलिसी खरीदने के दौरान लोगों को भ्रमित होने से बचाने के लिए और अधिक लोगों को स्वास्थ्य बीमा खरीदने के लिए प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से इंश्योरेंस रेगुलेटर एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया (आईआरडीएआई) इंश्योरेंस कंपनियों को एक सर्कुलर जारी कर स्टैंडर्ड हेल्थ इंश्योरेंस प्रॉडक्ट (एसएचआईपी) ऑफर करने का निर्देश दिया है, ताकि सभी पॉलिसीधारकों की मूल जरूरतों का ध्यान रखा जा सके। आईआरडीएआई के मुताबिक, इस पॉलिसी का नाम आरोग्य संजीवनी पॉलिसी होगा। इसके नाम के बाद ही कंपनी का नाम जुड़ा होगा। वहीं, इंश्योरेंस कंपनियों को पॉलिसी से जुड़े किसी भी दस्तावेज में कोई अन्य नाम जोडऩे का अधिकार नहीं होगा। बताया गया है कि 1 अप्रैल 2020 से कंपनियां नई पॉलिसी जारी करेंगी। इस बीमा पॉलिसी में न्यूनतम 1 लाख और अधिकतम 5 लाख रुपए के सम एश्योर्ड की सीमा तय की गई है।

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पॉलिसी के लिए निर्धारित नियम

  • न्यूनतम उम्र 18 और अधिकतम उम्र 65 वर्ष निर्धारित की गई है। 
  • इसे उम्र भर के लिए रिन्यू करवाया जा सकेगा। 
  • पॉलिसीधारी अपनी पत्नी या पति के लिए, माता-पिता या सास-ससुर और 3 महीने से 25 वर्ष के आश्र्रित बच्चों को इस कवर में शामिल कर सकते हैं। 
  • पॉलिसी का प्रीमियत भुगतान मासिक, तिमाही, छमाही या सालाना, किसी भी मोड में भुगतान करने की सुविधा होगी। 
  • प्रीमियम प्राइसिंग में यूनिफॉर्मिटी होगी। 
  • सालाना प्रीमियम पेमेंट की सूरत में 30 दिनों का ग्रेस पीरियड मिलेगा। 
  • अन्य पेमेंट के मामलों में 15 दिनों का ग्रेस पीरियड दिया गया है। 

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इस तरह से मिलेगा पॉलिसीधारक को लाभ

  • रूम रेंट की कैपिंग सम एश्योर्ड का 2 प्रतिशत या 5,000 रुपया तय किया गया है। 
  • पॉलिसी के तहत इंडिविजुअल के साथ फैमिली फ्लोटर प्लान भी उपलब्ध है।
  • इस पॉलिसी पर कोई राइडर या टॉप अप नहीं कराया जा सकेगा। 
  • मोतियाबिंद के मामले में एक आंख के लिए 40,000 रुपए का खर्च या सम एश्योर्ड का 25 प्रतिशत कवर किया जाएगा। 
  • बीमारी या चोट की वजह से प्लास्टिक सर्जरी के मामले भी कवर होंगे। 
  • अगर शर्तें मंजूर नहीं हो तो बीमाधारक 15 दिनों के भीतर पॉलिसी रद्द भी करा सकेंगे। 
  • हर बीमाधारक के लिए सभी क्लेम्स पर 5 प्रतिशत का फिक्स्ड को-पे लागू होगा। 
  • हर क्लेम-फ्री पॉलिसी साल में सम एश्योर्ड 5 प्रतिशत बढ़ाया जाएगा, बशर्ते रिन्युअल की प्रक्रिया कभी बाधित न हुई हो। 
  • स्वास्थ्य बीमा पॉलिसी के तहत आयुष से संबंधित उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती होने का खर्च आदि भी कवर किया जाएगा। 
  • भर्ती के 30 दिन पहले, डिस्चार्ज से 60 दिन तक कवर मिलेगा। 
  • डे केयर, कीमो थेरेपी, जैसी ट्रीटमेंट इस पॉलिसी में कवर नहीं की जाएगी। 

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