NPS खाता खोलना हुआ आसान, KYC में नहीं देना होगा कोई पेपर

Edited By jyoti choudhary,Updated: 28 May, 2020 04:28 PM

nps account opening is easy no paper will be given in kyc

पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया (PFRDA) ने नेशनल पेंशन सिस्टम (एनपीएस) के तहत खाता खोलना आसान बना दिया है। नए सब्सक्राइबर्स को खाता खोलने के लिए अब आधार बेस्ड पेपरलेस केवाईसी प्रक्रिया की मंजूरी दे दी गई है।

नई दिल्लीः पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया (PFRDA) ने नेशनल पेंशन सिस्टम (एनपीएस) के तहत खाता खोलना आसान बना दिया है। नए सब्सक्राइबर्स को खाता खोलने के लिए अब आधार बेस्ड पेपरलेस केवाईसी प्रक्रिया की मंजूरी दे दी गई है। 

इस संदर्भ में पीएफआरडीए ने कहा कि उसने ई-एनपीएस/प्वाइंट ऑफ प्रजेंस केंद्रों (जहां एनपीएस खाता खोला जाता है) को संभावित अंशधारकों की सहमति के साथ ऑफलाइन आधार के जरिए एनपीएस खाता खोलने की अनुमति दी है। ऑफलाइन आधार के साथ पेपरलेस सत्यापन से भौतिक रूप से 12 अंकों वाले पहचान पत्र की प्रति देने की जरूरत नहीं होगी।

नई प्रक्रिया के तहत आवेदनकर्ता यूआईडीएआई पोर्टल पर जाकर ई-एनपीएस के जरिए पासवर्ड सुरक्षित आधार XML फाइल डाउनलोड कर सकता है। केवाईसी के लिए इसे साझा किया जा सकता है। इस सुविधा का लाभ प्वाइंट ऑफ प्रजेंस के जरिए एनपीएस खाता खोलने में भी किया जा सकता है। 

तत्काल खोला जा सकता है एनपीएस खाता 
यह प्रक्रिया केवाईसी ब्योरा मशीन के पढ़ने वाले एक्सएमएल प्रारूप में होता है जिस पर यूआईडीएआई का डिजिटल हस्ताक्षर होता है। इससे ईएनपीएस/पीओपी उसकी जांच और सत्यापन कर सकते हैं। इसमें पहचान और पता का सत्यापन किया जा सकता है। इसके माध्यम से एनपीएस खाता तत्काल खोला जा सकता है और अंशधारक उसमें तुंरत पैसा भी जमा कर सकते हैं।

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