30 जून तक उठा सकते हैं NPS से निकासी से जुड़े नियमों में ढील का लाभ

Edited By jyoti choudhary,Updated: 21 Jun, 2020 04:25 PM

nps withdrawals can be relaxed by june 30

कोरोना वायरस महामारी के मद्देनजर केंद्र सरकार ने वित्त वर्ष 2019-20 के टैक्स क्लेम के लिए विभिन्न योजनाओं में निवेश की समयसीमा 30 जून 2020 रखी है।

नई दिल्लीः कोरोना वायरस महामारी के मद्देनजर केंद्र सरकार ने वित्त वर्ष 2019-20 के टैक्स क्लेम के लिए विभिन्न योजनाओं में निवेश की समयसीमा 30 जून 2020 रखी है। इस प्रावधान के बाद कर कटौती में कमी के लिए आयकरदाता नेशनल पेंशन स्कीम (NPS), पब्लिक प्रोविडेंट फंड (पीपीएफ) और नेशनल सेविंग्स सर्टिफिकेट (एनएससी) में 30 जून तक निवेश कर सकते हैं। 

पीएफआरडीए ने दी ढील
पेंशन फंड रेगुलेटर पीएफआरडीए ने एनपीएस निकासी से जुड़े नियमों में ढील दी है। निकासी एकमुश्त और आंशिक नियमों में की जा सकती है। सरकार द्वारा दी गई ढील का इस्तेमाल 30 जून 2020 तक एक बार निकासी के लिए किया जा सकता है।  

नोडल कार्यालयों यानी एनपीएस सेवा प्रदाताओं को एनपीएस सब्सक्राइबर्स द्वारा फंड की निकासी के लिए डिजिटल माध्यम से भेजे गए दस्तावेजों की स्व-प्रमाणित स्कैन कॉपी को स्वीकार करने के लिए कहा गया है। दस्तावेज जमा किए जाने के बाद नोडल अधिकारियों को दस्तावेज की सत्यता की जांच करनी होगी।

इसके अतिरिक्त सब्सक्राइबर्स निकासी के लिए ऑनलाइन आवेदन करने से पहले सीआरए सिस्टम में निकासी से जुड़े दस्तावेज भी अपलोड कर सकते हैं। जबकि पहले अप्रैल में पीएफआरडीए ने एनपीएस सब्सक्राइबर्स को कोरोना वायरस के इलाज के लिए अपने एनपीएस खाते से फंड की निकासी की अनुमति दे दी थी। 

आधार बेस्ड पेपरलेस केवाईसी को मंजूरी
मई के अंत में ही पीएफआरडीए ने एनपीएस के तहत खाता खोलना आसान बना दिया था। नए सब्सक्राइबर्स को खाता खोलने के लिए अब आधार बेस्ड पेपरलेस केवाईसी प्रक्रिया की मंजूरी दे दी गई थी। 

XML फाइल डाउनलोड कर सकते हैं आवेदनकर्ता 
नई प्रक्रिया के तहत आवेदनकर्ता यूआईडीएआई पोर्टल पर जाकर ई-एनपीएस के जरिए पासवर्ड सुरक्षित आधार XML फाइल डाउनलोड कर सकता है। केवाईसी के लिए इसे साझा किया जा सकता है। इस सुविधा का लाभ प्वाइंट ऑफ प्रजेंस के जरिए एनपीएस खाता खोलने में भी किया जा सकता है। 

तत्काल खोला जा सकता है एनपीएस खाता 
यह प्रक्रिया केवाईसी ब्योरा मशीन के पढ़ने वाले एक्सएमएल प्रारूप में होता है जिस पर यूआईडीएआई का डिजिटल हस्ताक्षर होता है। इससे ईएनपीएस/पीओपी उसकी जांच और सत्यापन कर सकते हैं। इसमें पहचान और पता का सत्यापन किया जा सकता है। इसके माध्यम से एनपीएस खाता तत्काल खोला जा सकता है और अंशधारक उसमें तुंरत पैसा भी जमा कर सकते हैं। 
 

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