ई-टिकट पर ट्रेन में 1 रुपए में होगा 10 लाख का ट्रैवल बीमा

Edited By jyoti choudhary,Updated: 20 Aug, 2018 11:38 AM

on the e ticket the train will have rs 1 in a travel insurance of 10 lakh

ट्रेन में ई टिकट रिजर्वेशन पर 10 लाख रुपए की ट्रैवल बीमा अब मुफ्त नहीं बल्कि एक रुपए में मिलेगा। आईआरसीटीसी ने 8 महीने पहले कैशलेस स्कीम को बढ़ावा देने के लिए 10 लाख रुपए की ट्रैवल इंश्योरेंस स्कीम लांच की थी।

नई दिल्लीः ट्रेन में ई टिकट रिजर्वेशन पर 10 लाख रुपए की ट्रैवल बीमा अब मुफ्त नहीं बल्कि एक रुपए में मिलेगा। आईआरसीटीसी ने 8 महीने पहले कैशलेस स्कीम को बढ़ावा देने के लिए 10 लाख रुपए की ट्रैवल इंश्योरेंस स्कीम लांच की थी।

यात्री को चुनना होगा इंश्योरेंस का ऑप्शन 
एक सितंबर से यात्रियों को इंश्योरेंस का ऑप्शन खुद चुनना होगा। अगर यात्री ने ऑप्शन नहीं चुना और किसी कारणवश दुर्घटना आदि के शिकार हो जाता है तो उसे कोई आर्थिक सहायता का लाभ नहीं मिलेगा। रेलवे के आंकड़ों के अनुसार 65 फीसदी रिजर्वेशन ऑनलाइन होती है। 

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दिसंबर 2017 दिया था फ्री इंश्योरेंस का तोहफा
इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कार्पोरेशन (आईआरसीटीसी) की तरफ से दिसंबर 2017 से यात्रियों को निःशुल्क इंश्योरेंस का तोहफा देना शुरू किया था। यह फैसला डिजिटल ट्रांजेक्शन को प्रमोट करने के लिया गया था। यही नहीं, आईआरसीटीसी ने डेबिट कार्ड से टिकट बुकिंग पर लगाने वाले चार्ज भी खत्म कर दिए थे। 

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यात्री ई-रिजर्वेशन कराते समय ई-मेल जरूर भरें 
बीमा पॉलिसी की रसीद हासिल करने के लिए यात्रियों को अपनी ई-मेल आईडी भरनी अनिवार्य होगी, क्योंकि उन्हें उसी समय बीमा कंपनी की तरफ से लिखित में मैसेज भी आएगा। जो यात्री के स्टेशन चढ़ने से लेकर अंतिम स्टेशन तक के लिए मान्य होगा। क्लेम कंपनी द्वारा 15 दिन के भीतर यात्री के कानूनी वारिस को चेक के जरिये भेजा जाएगा। ट्रैवल इंश्योरेंस लेने के लिए पैसेंजर को ई टिकट कॉलम पर एक रुपए के लिए टिक करना होगा। 

5 साल से कम उम्र के बच्चों का भी होगा बीमा 
यात्रियों को पांच साल से कम उम्र के बच्चों का भी स्वेच्छा से बीमा करवाया जा सकेगा। इसलिए बच्चों की जानकारी भी रेलवे को देनी अनिवार्य होगी। 

सभी क्लास की सुविधा में अधिकतम 10 लाख का क्लेम 
आईआरसीटीसी की तरफ से दी जाने वाली इंश्योरेंस की सुविधा सभी क्लास में यात्रा करने वाले यात्रियों को मिलती थी। इसके तहत अधिकतम 10 लाख रुपए का इंश्योरेंस क्लेम था और किसी प्रकार की पूर्ण डिसएबिलिटी होने पर 7.5 लाख रुपए और घायलों को दो-दो लाख रुपए का क्लेम निश्चित किया गया था। 


 

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