श्रम मंत्रालय का निर्देश, 30 दिनों में हल हो PF की ऑनलाइन शिकायतें

Edited By Punjab Kesari,Updated: 13 Oct, 2017 06:19 PM

online complaints of resolved pf in 30 days

ई.पी.एफ.ओ. को 30 दिन के भीतर अपने खाताधारकों की पी.एफ . और पैंशन से जुड़ी ऑनलाइन शिकायतों का निपटारा करना होगा। ऐसा न करने पर सीधे तौर पर फील्ड ऑफिस के अधिकारियों के खिलाफ  कार्रवाई होगी। यह निर्देश श्रम मंत्रालय ने जारी किया है।

नई दिल्ली: ई.पी.एफ.ओ. को 30 दिन के भीतर अपने खाताधारकों की पी.एफ . और पैंशन से जुड़ी ऑनलाइन शिकायतों का निपटारा करना होगा। ऐसा न करने पर सीधे तौर पर फील्ड ऑफिस के अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई होगी। यह निर्देश श्रम मंत्रालय ने जारी किया है। निर्देश में कहा गया है कि अब 30 दिन के अंदर पी.एफ .और पैंशन से जुड़ी ऑनलाइन शिकायतों का निपटारा हर कीमत पर करना होगा। लेबर मिनिस्ट्री को बड़े पैमाने पर शिकायतें मिल रही थीं कि शिकायतों का निपटारा समय पर नहीं किया जा रहा। इससे ई.पी.एफ.ओ. के खाताधारक काफी परेशान और नाराज हैं। इसमें फील्ड ऑफिस और अधिकारियों की लापरवाही सामने आई थी।

ज्यादातर शिकायतकर्ताओं ने बताया कि ई.पी.एफ.ओ. से जुड़ी पी.एफ. व पैंशन की शिकायतें ऑनलाइन मंगवानी तो शुरू कर दी गई हैं, लेकिन सॢवस क्वॉलिटी में कोई सुधार नहीं हुआ। ऑनलाइन शिकायत भेजने के बाद पता ही नहीं चलता कि उस पर क्या कार्रवाई की जा रही है। श्रम मंत्रालय के निर्देश में कहा गया है कि अगर किसी मामले में शिकायत का निपटारा 30 दिन की समय सीमा में नहीं हो पाता है तो संबंधित ई.पी.एफ.ओ. ऑफिस के इंचार्ज को इसका कारण बताना होगा। अगर जवाब संतोषजनक नहीं हुआ तो कार्रवाई की जाएगी।

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