Edited By Pardeep,Updated: 27 May, 2018 05:27 AM
जिला उपभोक्ता फोरम ने मोबाइल फोन खराब निकलने पर ऑनलाइन सामान बेचने वाली कम्पनी स्नैपडील को सेवा में कमी का दोषी मानते हुए 7000 रुपए हर्जाना देने का आदेश दिया..
भोपाल: जिला उपभोक्ता फोरम ने मोबाइल फोन खराब निकलने पर ऑनलाइन सामान बेचने वाली कम्पनी स्नैपडील को सेवा में कमी का दोषी मानते हुए 7000 रुपए हर्जाना देने का आदेश दिया है।
क्या है मामला
कुंजन नगर निवासी निहित सिंह ने स्नैपडील डॉटकॉम से एल.जी. कम्पनी का मोबाइल फोन जुलाई 2017 को बुक किया था। जब निहित ने पैकेज खोला खोला तो मोबाइल का कलर दूसरा था और वह सिंगल सिम की जगह डबल सिम का था। मोबाइल का उपयोग करने पर वह ठीक से काम भी नहीं कर रहा था। मोबाइल में न तो आवाज आ रही थी और न ही ईयरफोन काम कर रहा था। बैक कवर भी प्लास्टिक का था, जबकि बैक कवर लैदर का बताया गया था। मोबाइल का सॉफ्टवेयर खराब होने के कारण वह जल्दी हैंग भी हो रहा था। कम्पनी से सम्पर्क करने पर उसने कोई बात नहीं सुनी। परेशान होकर उसने उपभोक्ता फोरम का दरवाजा खटखटाया।
यह कहा फोरम ने
जिला उपभोक्ता फोरम के पीठासीन सदस्य सुनील श्रीवास्तव और अलका सक्सेना की बैंच ने इसे कम्पनी की सेवा में कमी बताते हुए उसे मोबाइल की कीमत 13,566 रुपए ब्याज सहित और मानसिक, शारीरिक एवं आर्थिक क्षतिपूर्ति के लिए 7000 रुपए का हर्जाना देने का आदेश दिया।